- March 5, 2015
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय: जनजातीय कामगारों के लिए सामाजिक योजनाएं
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री बंडारू दत्तात्रेय ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि असंगठित जनजातीय कामगारों सहित असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से, सरकार ने ”असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008” का अधिनियमन किया है। इस अधिनियम के अनुसार केन्द्रीय स्तर पर जीवन एवं अपंगता कवर, स्वास्थ्य एवं प्रसूति हितलाभ, वृद्धावस्था संरक्षा जैसी सामाजिक सुरक्षा स्कीमों तथा सरकार द्वारा असंगठित कामगारों के लिए यथा निर्धारित कोई अन्य हितलाभ संस्तुत करने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड गठित किया गया था।
सरकार ने असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पहले ही विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ स्कीमें इस प्रकार हैं:-
i. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय)।
ii. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय)।
iii. जननी सुरक्षा योजना (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)।
iv. हथकरघा बुनकर समग्र कल्याण योजना (वस्त्र मंत्रालय)।
v. हस्तशिल्प कारीगर समग्र कल्याण योजना (वस्त्र मंत्रालय)।
vi. मास्टर शिल्पकारों के लिए पेंशन (वस्त्र मंत्रालय)।
vii. मछुआरों के कल्याण एवं प्रशिक्षण तथा विस्तार के लिए राष्ट्रीय योजना (पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यन विभाग)।
viii. जनश्री बीमा योजना और आम आदमी बीमा योजना (वित्तीय सेवाएं विभाग)।
ix. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (श्रम और रोजगार मंत्रालय)।