- February 7, 2015
पंचायत आम चुनाव-2015: जिला प्रमुख एवं 15 पंचायत समितियों के प्रधान का निर्वाचन
जयपुर – जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) कलक्टर श्री कृष्ण कुणाल के अनुसान जयपुर जिला परिषद के प्रमुख एवं जिले की 15 पंचायत समिति के प्रधान का निर्वाचन शनिवार, 7 फरवरी को होगा।
उन्होंने बताया की जयपुर जिला परिषद के प्रमुख के निर्वाचन के लिए जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों की प्रथम बैठक जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के द्वारा नियुक्त संबंधित रिटर्निंग अधिकारी की अध्यक्षता में 7 फरवरी को प्रात: 10 बजे जिला परिषद के सभागार में प्रारम्भ होगी। उन्होंने बताया की जिला परिषद के प्रमुख के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रात: 11 बजे तक प्रस्तुत किये जा सकेंगे। नाम निर्देश्न पत्रों की संवीक्षा प्रात: 11.30 बजे से की जायेगी तथा अपराह्व 1 बजे तक अभ्यर्थिता वापस ली जा सकेगी।
अपराह्ण 1.00 बजे के तुरन्त बाद चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी। मतदान यदि आवश्यक हुआ तो, अपराह्व 3.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य कराया जायेगा। सायं 5 बजे या मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद, जो भी पहले हो मतगणना एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा की जायेगी।
उन्होंने बताया की जिले की पंचायत समिति कोटपूतली, विराटनगर, शाहपुर, आमेर, जमवारामगढ़, बस्सी चाकसू, फागी, सांगानेर, दूदू, सांभरलेक, गाविन्दगढ, झोटवाडा, पंचायत समिति के प्रधान के निर्वाचन हेतु निर्वाचित सदस्यों की प्रथम बैठक संबंधित पंचायत समिति के सभागार में तथा पावटा पंचायत समिति के प्रधान के निर्वाचन हेतु निर्वाचित प्रथम बैठक उप तहसील कार्यालय भवन पावटा में तथा जालसू पंचायत समिति के प्रधान के निर्वाचन हेतु निर्वाचित सदस्यों की प्रथम बैठक जालसू स्थित अटल सेवा केन्द्र में संबंधित रिटर्निंग अधिकारी की अध्यक्षता में प्रात: 10 बजे प्रारम्भ होगी।
उन्होंने बताया की प्रधान के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रात: 11 बजे तक प्रस्तुत किये जा सकेंगे। नाम निर्देश्न पत्रों की संवीक्षा प्रात: 11.30 बजे से की जायेगी तथा अपराह्व 1 बजे तक अभ्यर्थिता वापस ली जा सकेगी। अपराह्व 1.00 बजे के तुरन्त बाद चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी। मतदान यदि आवश्यक हुआ तो, अपराह्व 3.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य कराया जायेगा। सायं 5 बजे या मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद, जो भी पहले हो मतगणना एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा की जायेगी।
उन्होंने बताया की जिला परिषद एवं पंचायत समितियों की प्रथम बैठक में केवल नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य एवं संबंधित पंचायत समितियों के सदस्य ही भाग ले सकेंगे। इनके अलावा बैठक में कोई भी अन्य व्यक्ति भाग नहीं ले सकेगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पुरषोतम शर्मा ने बताया की राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 76(2) के तहत जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के नवनिर्वाचित सदस्यों द्वारा यदि शपथ नहीं ली गई है तो वे संबंधित तहसीलदार अथवा रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष शपथ ले सकते हैं।
उन्होंने बताया की अभ्यर्थी किसी राजनैतिक दल द्वारा खडा तभी माना जायेगा जब उसके द्वारा निर्धारित प्रपत्र में संबंधित राजनैतिक दल का सिम्बल अभ्यर्थिता वापस लेने के निर्धारित समय दोपहर 1 बजे तक संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जायेगा। उन्होंने बताया की जयपुर जिला परिषद एवं पंचायत समितियों की प्रथम बैठक में भाग लेने वाले सभी संबंधित जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य अपना पहचान पत्र् आवश्यक रूप से साथ लेकर आयें।
जिला परिषद के प्रमुख के निर्वाचन हेतु मतदान अधिकारी एवं सहायक मतदान अधिकारी नियुक्त
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) कलक्टर श्री कृष्ण कुणाल ने आदेश जारी कर जयपुर जिला परिषद के प्रमुख एवं उप प्रमुख के निर्वाचन के दौरान रिटर्निंग अधिकारी के सहायतार्थ उपखण्ड अधिकारी जयपुर शहर पूर्व श्रीमती सरोज ढ़ाका को मतदान अधिकारी एवं सहायक राजस्व लेखाअधिकारी ग्रेड द्वितीय श्री सुशील शर्मा, तहसील राजस्व लेखाकार श्री राजकुमार बोराण, कार्यालय सहायक श्री राजेन्द्र गिरधानी एवं कनिष्ठ लिपिल श्री सुनील मोदी को सहायक अधिकारी मतदान अधिकारी नियुक्त किया है। ये मतदान अधिकारी एवं सहायक मतदान अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी के आदेशानुसार कार्य सम्पादित करेंगे।