- February 6, 2015
पात्र व्यक्तियों की सूचियों का सत्यापन प्राथमिकता से करवाना सुनिश्चित करें – प्रमुख शासन सचिव
जयपुर- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बनाई गई पात्र व्यक्तियों की सूचियों का सत्यापन कार्य प्राथमिकता से किया जायेगा। पात्र व्यक्तियों की सूचियों के सत्यापन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
डॉ. अग्रवाल बुधवार को सचिवालय के कान्फ्रेंस हॉल में आयोजित वीडियो कान्फ्रेंस को उदयपुर से संबोधित करते हुये जिला रसद अधिकारियों को कहा कि माह फरवरी में मनाये जाने वाले उपभोक्ता पखवाड़े के दौरान सभी उचित मूल्यों की दुकानों पर एक रजिस्टर रखा जायेगा। इस रजिस्टर में राशन सामग्री लेने आने वाले द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं के राशनकार्ड नम्बर, आधार कार्ड नम्बर, बैंक खाता संख्या तथा पात्रता संबंधित दस्तावेज का रिकार्ड उचित मल्य दुकानदार द्वारा संधारित किया जायेगा।
उन्होंने जिला रसद अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिले में नवीन तैयार किये जा रहे राशनकार्ड की एक-एक प्रति सैम्पल के तौर पर 9 फरवरी को आयोजित जिला रसद अधिकारियों की राज्य स्तरीय कार्यशाला में अपने साथ लेकर आवे तथा राशनकार्डों में शुद्घीकरण व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र व्यक्तियों के सत्यापन के कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण कर दें।
वीडियो कान्फ्रेंस को संबोधित करते हुये अतिरिक्त खाद्य आयुक्त श्री जस्साराम चौधरी ने कहा कि राज्य में डिजिटाइज्ड राशन कार्ड तैयार करने वाली सेवा प्रदाताओं की अनुबन्ध कार्यावधि 30 सितम्बर 2014 को समाप्त हो गई है, लेकिन संवेदकों द्वारा उपलब्ध करवाने से शेष रहे डिजिटाइज्ड राशन कार्ड के संबंध में फिलहाल जिला रसद अधिकारी, विकास अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारियों के स्तर पर डिजिटाइज्ड राशन कार्ड मुद्रित करवा कर वितरण करवाये जायेंगे।
इस संबंध में 30 सितम्बर 2014 तक प्राप्त हुये आवेदन जिन पर राशनकार्ड जारी नहीं हुये हैं को विभाग द्वारा राशनकार्ड जारी किये जाने पर 31 मार्च 2015 तक एपीएल श्रेणी हेतु शुल्क पूर्वानुसार 10 रुपये लिया जायेगा तथा शेष अन्य सभी श्रेणी के राशनकार्ड नि:शुल्क दिये जायेंगे। उन्होंने बताया कि भामाशाह केम्प में तैयार शुदा राशनकार्ड में शुद्घीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों पर संशोधित राशनकार्ड जारी करने का कार्य संबंधित प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय से 31 मार्च 2015 तक नि: शुल्क किया जायेगा।
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चयनित पात्र व्यक्तियों की सूची का सत्यापन, डिजिटाइज्ड राशन कार्ड की व्यवस्था व राशनकार्डों के भुगतान के बारे में समीक्षा की। उन्होंने जिला रसद अधिकारियों की मांग के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र व्यक्तियों की सूचियों के सत्यापन का कार्य की सफलता के लिए उपभोक्ता पखवाड़ा इस माह 16 फरवरी से माह के अन्त तक मनाये जाने, पटवारी व ग्राम सेवक तथा उचित मूल्य दुकानदारों का सामूहिक प्रशिक्षण करवाने की स्वीकृति प्रदान दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बनाई गई पात्र व्यक्तियों की सूचियों के सत्यापन के
बिना किसी भी उपभोक्ता को खाद्य सामग्री का वितरण नहीं करें तथा जिस किसी उपभोक्ता का सत्यापन नहीं हुआ है उसकी खाद्य सामग्री उसके सत्यापन तक उचित मूल्य दुकानदार के पास सुरक्षित रखवाने की व्यवस्था करें। वीडियो कॉन्फ्रेंस में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के विशिष्ट सहायक श्री गौरव चतुर्वेदी, खाद्य विभाग के वित्तीय सलाहकार सुभाष चन्द शर्मा, उपायुक्त आभा बेनीवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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