- December 25, 2014
उपभोक्ताओं को त्वरित राहत: आनलाइन शिकायत पंजीकरण शुभारम्भ
जयपुर – प्रदेश में उपभोक्ताओं को त्वरित तौर पर राहत प्रदान करने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से केन्द्रीय योजना के तहत राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन में शिकायत निवारण के लिए आनलाइन शिकायत पंजीकरण का कार्य प्रारम्भ किया गया है।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बुधवार को इन्दिरा गांधी पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान मे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में ऑनलाइन हैल्पलाइन का शुभारम्भ किया। उन्होंने बताया कि उक्त पोर्टल पर उपभोक्ता अपनी शिकायत टोल फ्री, ऑनलाईन पोर्टल, पत्र द्वारा एवं स्वयं कार्यालय में आकर पंजीकरण करा सकता है।
ऑनलाईन शिकायत 24 घंटे में किसी भी समय की जा सकती है। राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन का टोल फ्री नम्बर 1800-180-6030 है एवं उपभोक्ता पत्र द्वारा अथवा स्वंय हैल्पलाइन कार्यालय: 21 गंगवाल पार्क, जयपुर पर आकर भी अपनी शिकायत कार्यालय में दर्ज करा सकता है।
उन्होंने बताया कि उक्त हैल्पलाइन पर काउन्सलर्स द्वारा उपभोक्ताओं को नि: शुल्क मार्गदर्शन दिया जाता है तथा उनकी उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित विभिन्न सेक्टर्स की से संबंधित समस्याओं का भी समाधान किया जाता है। इनमें उपभोक्ता हित से जुड़े सभी मुद्दे यथा एयरलाईन्स, आटोमोबाईल, बैंकिंग, बीमा, डोमेस्टिक, पीडीएस, एलपीजी पीएनजी, पोस्टल, टेलीकॉम, रेलवे, रीयल एस्टेट, ई-कामर्स, इलेक्ट्रीसिटी आदि मुख्य है। राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन में शिकायत कर्ता द्वारा पंजीकरण के समय आवश्यक जानकारी प्रदान की जायेगी, जिसमें उपभोक्ता का नाम, पूरा पता, मोबाईल नम्बर, शिकायत एवं विरुद्घ पार्टी का पूरा पता शामिल होगा। ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण के लिए उपभोक्ता उपर दिये गये वेबसाईट के पते पर जाकर ऑनलाइन कम्पलेण्ड रजिस्ट्रेशन नामक लिंक पर क्लिक करेगा तथा दिये गये फार्म में पूछी गई जानकारी भरकर ऑनलाइन जमा करेगा। पत्र, उपभोक्ता द्वारा स्वंय एवं टोल फ्री पर ली गई शिकायत काउन्सलर्स काल रजिस्टेशन नामक लिंक पर क्लिक करके पूरी जानकारी फार्म में भरते हंै एवं ऑनलाईन करते है। उन्होंने बताया कि राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के समाधान के लिए नोटिसपत्र विरुद्घ पार्टी को एवं उसकी प्रतिलिपि उपभोक्ता को भेजी जाती है। नोटिस जारी करने पर भी शिकायतों का समाधान न होने पर उपभोक्ता को प्रभावी निस्तारण के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जायेगा। इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव ने विभाग की नयी वेबसाइट का भी शुभारम्भ किया।