पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज: 51 जिला पंचायत में से 26 जिला पंचायत में महिला अध्यक्ष

पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज: 51 जिला पंचायत में से 26 जिला पंचायत में महिला अध्यक्ष

प्रदेश की पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2014-15 के संबध में जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के आरक्षण की कार्यवाही आज यहॉ प्रातः 11 बजे जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी) के ऑडिटोरियम में हुई। आयुक्त पंचायत राज श्री रघुवीर श्रीवास्तव ने निर्धारित प्रक्रिया के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण की कार्यवाही संपन्न करवाई।

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियिम 1993 की धारा 32 और धारा 129 के प्रावधान के तहत प्रदेश की 51 जिला पंचायत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सभी प्रवर्ग में महिलाओं के लिये 50 फीसदी पद का आरक्षण किया गया । इस मौके पर संचालक, वाल्मी श्री राजेश मिश्रा, संयुक्त आयुक्त पंचायत श्रीमती शिवानी वर्मा के साथ ही त्रि-स्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि मौजूद थे।

इस दौरान प्रदेश की कुल ग्रामीण जनसंख्या में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में अवरोही क्रम में (अधिक जनसंख्या अनुसार) जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिये आरक्षण किया गया । राज्य की सभी 51 जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सभी आरक्षित वर्गों में से 50 फीसदी स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित किये गये । अन्य पिछड़े वर्गो के लिये प्रदेश की 51 जिला पंचायत में 25 फीसदी स्थान आरक्षित किये गये। महिला वर्ग में पिछड़ा वर्ग और सभी महिला वर्ग में जिला पंचायत अध्यक्ष के पद का आरक्षण लॉट डालकर किया गया। राज्य की सभी 51 जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के लिये आरक्षण की कार्यवाही में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सभी वर्ग की महिलाओं के लिये 50 फीसदी स्थान आरक्षित किये गये । इस प्रकार जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिये कुल 26 पद महिलाओं के लिये लॉट डालकर आरक्षित किये गये। इनमें से 4 अजा, 7 अजजा, 7 अपिव के लिये लॉट डालकर आरक्षित किये गये । इन वर्गों के लिये आरक्षित की गई जिला पंचायतों में से शेष रही जिला पंचायत मुक्त ( अनारक्षित ) की गई।

अनुसूचित जाति प्रवर्ग के जिला पंचायत अध्यक्ष के लिये आरक्षित 8 जिला पंचायत में से दतिया, आगर-मालवा, शाजापुर और सीहोर महिला वर्ग के लिये रहेंगी । इस प्रवर्ग में उज्जैन, टीकमगढ़, छतरपुर और भिंड सहित कुल 4 जिला पंचायत मुक्त (अनारक्षित) रहेंगी।

अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिये आरक्षित कुल 14 जिला पंचायत में से 7 जिला पंचायत महिलाओं के लिये आरक्षित हुई है। इनमें बड़वानी, डिण्डोरी, मंडला ,धार, छिंदवाड़ा, खरगोन और खंडवा जिला पंचायत शामिल है। इस प्रवर्ग में अलीराजपुर, झाबुआ, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, बैतूल और रतलाम इस तरह कुल 7 जिला पंचायत मुक्त (अनारक्षित) रहेंगी।

अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिये आरक्षित कुल 13 जिला पंचायत में से 7 जिला पंचायत महिलाओं के लिये आरक्षित हुई हैं। इनमें हरदा, राजग़ढ, अशोकनगर,शिवपुरी, बुरहानपुर, सतना और कटनी जिला पंचायत शामिल हैं। इस प्रवर्ग में भोपाल , मुरैना, नरसिंहपुर, विदिशा, श्योपुर और होशंगाबाद इस तरह कुल 6 जिला पंचायत मुक्त (अनारक्षित) रहेंगी।

अनारक्षित प्रवर्ग-जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिये 16 जिला पंचायत अनारक्षित हुई। अनारक्षित जिला पंचायत में से 8 जिला पंचायत महिला वर्ग के लिये आरक्षित हुई हैं। इनमें इंदौर, नीमच, रायसेन, जबलपुर, बालाघाट, सागर, गुना और सिवनी जिला पंचायत शामिल है। शेष अनारक्षित 8 जिला पंचायत मुक्त रहेंगी। इनमें ग्वालियर, रीवा, पन्ना, देवास, सिंगरौली, दमोह, सीधी और मंदसौर शामिल है।

देवेन्द्र जोशी

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