• December 12, 2014

कानून एवं न्याय मंत्रालय :कुटुम्ब न्यायालय -विधि और न्याय मंत्री

कानून एवं न्याय मंत्रालय  :कुटुम्ब न्यायालय -विधि और न्याय मंत्री

विधि और न्याय मंत्री श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने आज लोकसभा में एक प्रश्न  के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी कि देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कार्यरत कुटुंब न्यायालयों की संख्या को दर्शित करने वाला एक विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न है । कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 के अनुसार, कुटुंब न्यायालयों की स्थापना संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकारों द्वारा की जाती है । केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों के उनके प्रस्तावों के प्राप्त हो जाने पर कुटुंब न्यायालयों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है ।

हाल ही में, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हो जाने पर, इन राज्यों को क्रमश: 3.75 करोड़ रूपए और 1.00 करोड़ रूपए का अनुदान जारी किया गया है । पोर्ट ब्लेयर में कुटुंब न्यायालय की स्थापना करने के लिए पदों के सृजन के संबंध में अंदमान और निकोबार प्रशासन से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और वह प्रक्रियाधीन है। ओडिशा से कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है । पिछले प्रत्येक तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कुटुंब न्यायालयों के लिए राज्यों को जारी की गई निधियाँ, नीचे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उपदर्शित की गई है ।

                                                             (रूपये लाख में)

योजनागत                                                           

    वर्ष के दौरान जारी किया गया अनुदान    

क्र.सं. राज्य का नाम 2011-12 2012-13 2013-14

2014-15

1 ओडिशा 20.00 0 0

0

गैर योजनागत

    वर्ष के दौरान जारी किया गया अनुदान      
क्र.सं. राज्य का नाम 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15
1. नागालैंड 40.00
2. महाराष्ट्र 100.00
3. त्रिपुरा 75.00
4. बिहार 500.00
5. उत्तर प्रदेश 375.00
6. छत्तीसगढ 100.00

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