गौतम अडानी : न्यूयॉर्क के फेडरल जज ने केस को खारिज करने से किया इंकार

अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने गौतम अडानी पर लगे आपराधिक मामलों को वापस लेने के लिए अदालत में अर्जी दी थी।

न्यूयॉर्क के फेडरल जज ने इस केस को तुरंत खारिज करने से इंकार कर दिया है।

न्याय विभाग से इसे छोड़ने के पीछे का ठोस कानूनी कारण और औचित्य स्पष्ट करने को कहा है।

अमेरिकी जज ने स्पष्टीकरण मांगा। तुरंत खारिज करने से इंकार:

ब्रुकलिन स्थित अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज निकोलस गराफिस ने न्याय विभाग के आरोप हटाने के संक्षिप्त बयान को अस्पष्ट माना है।

13 जुलाई की डेडलाइन: जज ने न्याय विभाग को 13 जुलाई तक का समय दिया है ताकि वे अदालत को समझा सकें कि वे मामले को क्यों बंद करना चाहते हैं।

अन्य मामलों में सेटलमेंट :

SEC का केस: इससे पहले मई 2026 में, अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) के साथ अडानी समूह का सिविल मामला सुलझ गया था, जिसमें अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी ने बिना कोई दोष स्वीकार किए $1.8 करोड़ (लगभग 1.8 करोड़ डॉलर) का सेटलमेंट किया था।

US ट्रेजरी विभाग: अडानी एंटरप्राइजेज ने ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों (OFAC) के उल्लंघन से जुड़े एक अलग दीवानी मामले को निपटाने के लिए अमेरिकी ट्रेजरी विभाग को $27.5 करोड़ चुकाने पर सहमति दी थी।

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