- April 5, 2022
पुलिस की फाइल में मुर्दा शख्स 41 सालों तक केस लड़ता रहा
न्यूज 18 ———- नालंदा. क्या कोई मुर्दा 41 वर्षों की लंबी अवधि तक कोर्ट में केस लड़ सकता है ? आपका जवाब निश्चित रूप से नहीं होगा लेकिन हम आज आपको बता रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसमें एक शख्स 41 सालों तक केस लड़ता रहा वो भी पुलिस की फाइल में मुर्दा बनकर.
मुर्दे के केस लड़ने की ये खबर बिहार के नालन्दा जिला स्थित बिहारशरीफ कोर्ट से है जहां एक व्यक्ति पर संपति की भूख इस कदर हावी हुई कि वह भूत यानी मुर्दा बनकर (पुलिस की फाइल में) कोर्ट में 41 वर्षो तक अपना केस लड़ता रहा. मामला कोर्ट में पहुंचा तो दोनों तरफ से सात-सात गवाहों की गवाही होने के बाद नकली कन्हैया नकली ही निकला. न्यायाधीश मानवेन्द्र मिश्रा ने उसे तीन अलग-अलग धाराओ में तीन-तीन साल की सजा एवं दस हजार की आर्थिक दंड की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया है.
क्या है पूरा मामला
दरअसल पूरा मामला सिलाव थाना के केस संख्या 252/1981 से जुड़ा हुआ है. इस केस में वर्तमान बेन थाना क्षेत्र के मुरगावां गांव निवासी राज्यसभा सांसद दिलकेश्वर सिंह के भाई कामेश्वर सिंह की पत्नी रामसखी देवी ने नकली बेटा की पहचान होने पर मामला दर्ज कराया था. इस दौरान कई बार मुदई रामसखी देवी और उसकी बेटी विधा देवी ने नकली कन्हैया की पहचान होने पर डीएनए टेस्ट कराने का दबाव बनाया लेकिन वह पकड़े जाने के डर से आज तक भागता रहा.
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मैट्रिक परीक्षा देने के दौरान कन्हैया हुआ था लापता
इस मामले में न्यायाधीश मानवेन्द्र मिश्रा ने बताया कि कामेश्वर सिंह की कुल सात बेटी और एक बेटा कन्हैया था जो की वर्ष 1977 में 14 वर्ष की आयु में ही मैट्रिक की परीक्षा देने के दौरान चण्डी हाईस्कूल से लापता हो गया था. उसका आज तक ना तो जिंदा और ना मुर्दा पता लग सका न ही उसको बरामद किया गया. चार साल बाद गांव मे एक साधु आया जो अपने को कामेश्वर सिंह के पुत्र कन्हैया सिंह बताने लगा जिसके बाद कामेश्वर सिंह फुले नहीं समाये और उसे गाजे-बाजे के साथ हाथी घोड़े पर बैठा घर ले गये लेकिन चार साल बाद पता चला कि साधु के वेश में आने वाला युवक कन्हैया नही है बल्कि एक नकली कन्हैया है.
सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई के लिए वापस आया था मामला
कन्हैया की मां रामसखी देवी ने इस मामले को लेकर नकली कन्हैया पर केस दर्ज करा दिया जहां बिहारशरीफ कोर्ट में सुनवाई के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंप दी गई, जिसके बाद सीबीआई ने जांच में पाया कि कन्हैया बना युवक मुंगेर जिला के बरहट थाना क्षेत्र के लखई गांव निवासी प्रभु गोस्वामी का छोटा पुत्र दयानंद गोस्वामी है. इसके बावजूद यह मामला 41 सालों से न्यायालय में दबा रहा.