• November 17, 2021

अध्यापकों को चुनाव ड्यूटी पर तैनात करना कानून के खिलाफ नहीं

अध्यापकों को चुनाव ड्यूटी पर तैनात करना कानून के खिलाफ नहीं

इलाहाबाद हाई कोर्ट———-चुनाव में अध्यापकों की ड्यूटी लगाने को सही ठहराया है. कोर्ट ने कहा कि अध्यापकों को चुनाव ड्यूटी पर तैनात करना कानून के खिलाफ नहीं है.

एकल पीठ ने बीएसए कौशांबी के उस आदेश को सही करार दिया था, जिसमें अध्यापकों की चुनाव ड्यूटी में ड्यूटी लगाई गई थी. एकल पीठ ने पूर्व मे याचिका को खारिज कर दिया था. जिसको डिवीजन बेंच मे विशेष अपील दाखिल कर चुनौती दी गई थी. जस्टिस एम एन भंडारी और जस्टिस पीयूष अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया है.

दरअसल, कौशाम्बी के प्राइमरी स्कूल के शिव सिंह ने अर्जी मे कहा कि वह अध्यापक है, उनका काम शिक्षा देना है. लेकिन उन्हें शिक्षा देने की बजाय बीएलओ के रूप मे चुनाव ड्यूटी पर लगाया जा रहा है. अर्जी में कहा कि चुनाव में ड्यूटी लगाने से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है.

कोर्ट ने कहा अनिवार्य शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 का नियम 27 टीचरों को चुनाव ड्यूटी लगाने की अनुमति देता है.

कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाम सेंट मेरी स्कूल केस मे यह फैसला पहले से दे रखा है कि शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी में लगाया जा सकता है. विशेष अपील बेंच ने एकल जज के आदेश में किसी भी तरह के हस्तक्षेप से इनकार करते हुए अपील निस्तारित कर दी.

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