- January 30, 2021
वर्तमान मुखिया के घर के 100 मीटर के अंदर कोई मतदान केंद्र है तो उस पर दावा-आपत्ति
पटना — राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं से कहा है कि अगर किसी वर्तमान मुखिया के घर के 100 मीटर के अंदर कोई मतदान केंद्र है तो उस पर दावा-आपत्ति कर सकते हैं। इतना ही नहीं अगर कोई मतदान केंद्र निजी भवन या परिसर, पुलिस थाना, अस्पताल, डिस्पेंसरी, मंदिर या धार्मिक महत्व के स्थानों पर हो तो उसके लिए भी दावा-आपत्ति कर सकते हैं।
दरअसल पंचायत चुनाव के लिए आयोग ने 28 जनवरी को मतदान केंद्रों का प्रारूप प्रकाशन किया है। इसकी अवधि 11 फरवरी तक है। इस अवधि में कोई भी मतदाता इस संबंध में दावा-आपत्ति या सुझाव दे सकता है।
आयोग ने यह भी कहा है कि मतदाता को मतदान केंद्र पर पहुंचने के लिए दो किमी से अधिक दूरी तय करनी पड़ती हो तो, मतदान केंद्र जर्जर भवन में हो, मतदान केंद्र ग्राम पंचायत के बाहर हो, वार्ड में भवन उपलब्ध हो लेकिन मतदान केन्द्र स्थापित न हो तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी ऑफ लाइन या ऑन लाइन दावा-आपत्ति या सुझाव संबंधी आवेदन दे सकता है।
ऑफलाइन आवेदन संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर समाधान मतदान केंद्र पर क्लिक कर दिया जा सकता है। मतदान केंद्रों की सूची का अंतिम प्रकाशन 2 मार्च को होगा। 11 फरवरी के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। मतदाता मतदान केंद्रों की सूची संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय या जिला दंडाधिकारी के कार्यालय में देख सकते हैं।