- January 7, 2021
केंद्र सरकार ने सिविल सर्विसेज के जम्मू-कश्मीर कैडर को खत्म
नई दिल्ली— सरकार ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी की है। इसके तहत सिविल सर्विसेज के जम्मू-कश्मीर कैडर को खत्म कर दिया गया है। इससे जम्मू-कश्मीर के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को अन्य राज्य में नियुक्त किया जा सकेगा।
केंद्र सरकार ने सिविल सर्विसेज के जम्मू-कश्मीर कैडर को खत्म कर दिया है। सरकार ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी की है। इससे जम्मू-कश्मीर के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी अब एजीएमयूटी कैडर (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरेटरीज कैडर) का हिस्सा होंगे।
अन्य राज्यों के अधिकारियों की नियुक्ति अब जम्मू-कश्मीर में हो सकेगी
इससे पहले जम्मू-कश्मीर कैडर के अधिकारियों की नियुक्ति दूसरे राज्यों में नहीं होती थी। लेकिन अब नए आदेश के बाद से यहां के अधिकारियों को अन्य राज्य में नियुक्त किया जा सकेगा। राजधानी दिल्ली भी एजीएमयूटी कैडर में ही आती है। आने वाले समय में दिल्ली के अधिकारियों की नियुक्ति भी जम्मू-कश्मीर में हो सकेगी। वहीं जम्मू-कश्मीर कैडर के अधिकारियों की नियुक्ति दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम में की जा सकेगी।
एजीएमयूटी कैडर में शामिल किया अधिकारियों को
अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। जम्मू-कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था वहीं लद्दाख को दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसके बाद जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के आईएएस, आईपीएस और अन्य केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों को एजीएमयूटी कैडर में शामिल किया गया था।