• December 4, 2020

‘राज कोविड इनफो एप‘– मॉल्स, सुपर मार्केट, दुकानों में ‘नो मास्क नो एन्ट्री‘ की हो सख्ती से पालना – संभागीय आयुक्त, जयपुर

‘राज कोविड इनफो एप‘– मॉल्स, सुपर मार्केट, दुकानों में ‘नो मास्क नो एन्ट्री‘ की हो सख्ती से पालना  – संभागीय आयुक्त, जयपुर

जयुपर——- मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों की अनुपालना में जयपुर संभागीय आयुक्त डॉ. समित शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कोविड -19 महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन की पालना को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वप्रथम जिला कलक्टर श्री अन्तर सिंह नेहरा द्वारा कोविड मैनेजमेन्ट के लिये बनाई गई कार्य-योजना प्रस्तावित की गई। इस कार्य-योजना पर उपस्थित समस्त अधिकारियों से विस्तृत चर्चा कर श्री शर्मा ने आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये गये।

चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के मोबाइल पर डाउनलोड कराया जाएगा ‘राज कोविड इनफो एप‘ संभागीय आयुक्त डॉ. समित शर्मा ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को सम्बोधित करते हुये कहा कि संक्रमित व्यक्तियों की सूची, (नाम पते व मोबाइल नम्बर सहित) पुलिस आयुक्तालय, जिला प्रशासन एवं नगर निगम को प्रतिदिन उपलब्ध करायें इसके साथ ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम संक्रमित व्यक्ति के घर पर सम्पर्क कर कोविड-19 पॉजिटिव होने की सूचना चस्पा करेंगी।

चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के मोबाइल पर ‘राज कोविड इनफो एप‘ डाउनलोड कराया जाएगा। होम आइसोलेशन में रखे गये संक्रमित व्यक्तियों को मेडिकल किट उपलब्ध कराया जाएगा तथा होम आइसोलेशन निर्देशिका दी जाकर दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करायी जाएगी। निर्देशिका का उल्लघंन करने पर दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के संबंध में अण्डरटेकिंग ली जायेगी तथा परिवार के सदस्यों को भी इसके लिये पाबंद किया जायेगा।

संक्रमित व्यक्ति की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जायेगी तथा सम्पर्क में आये व्यक्तियों को चिन्हित कर होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। ऎसे व्यक्तियों के नाम, पते, मोबाइल नम्बर सहित सूची पुलिस आयुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, गे्रटर एवं हैरिटेज को उपलब्ध कराई जायेगी। संक्रमित व्यक्तियों को दिशा-निर्देश देने के लिए एवं मॉनिटरिंग के लिए एक वॉट्सएअप गु्रप बनाया जाये तथा दवाई आदि घर पर ही उपलब्ध कराई जाये।

कन्टेनमेन्ट जोन में कोविड के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का उल्लघंन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध की जायेगी आवश्यक कार्यवाही

डॉ. शर्मा ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को सम्बोधित करते हुये कहा कि संक्रमित व्यक्तियों की सूची मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-प्रथम व द्वितीय द्वारा संबंधित उपायुक्त, सहायक उपायुक्त, थानाधिकारी को उनके क्षेत्रवार सूची उपलब्ध करायी जायेगी। इसके साथ ही संबंधित सहायक पुलिस आयुक्त, थानाधिकारी, मेडिकल ऑफिसर एवं इन्सीडेन्ट कमाण्डर आपसी समन्वय स्थापित कर आवश्यकतानुसार कन्टेनमेन्ट जोन का निर्धारण करेंगे तथा कन्टेनमेन्ट जोन के संबंध में जारी गाइड लाइन की पालना सुनिश्चित करायेंगे।

संबंधित थाने में संक्रमित व्यक्तियों की सूची प्राप्त होने पर संबंधित क्षेत्र के बीट प्रभारी द्वारा संक्रमित व्यक्तियों से सम्पर्क बनाये रखते हुये होम आइसोलेशन की पालना सुनिश्चित कराई जाये तथा राज कोविड इनफो एप डाउनलोड किया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि कन्टेनमेन्ट जोन में जारी दिशा-निर्देशों का उल्लघंन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। सभी बाजारों, दुकानों आदि को सांय 7 बजे तक आवश्यक रूप से बंद करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा रात्रि कफ्र्यू का भी सख्ती से पालन करवाया जाये।

शादी समारोह के दौरान आयोजक एवं गार्डन मालिक को पाबंद कर करवाई जाये राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन की पालना

डॉ. शर्मा ने नगर निगम गे्रटर एवं हैरिटेज के अधिकारियों को निर्देश दिये कि संक्रमित व्यक्तियों की सूची प्राप्त होने पर सैनेटाइजेशन आवश्यक रूप से कराया जाये। शादी समारोह के दौरान आयोजक एवं गार्डन मालिक को पाबंद कर राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन की पालना आवश्यक रूप से करवाई जाये अन्यथा पालना नहीं करने पर सीज की कार्यवाही होगी
इसके अतिरिक्त सभी दुकानों, मॉल्स, सुपर मार्केट आदि में ‘नो मास्क नो एन्ट्री‘ की सख्ती से पालना की जाये तथा पालना नहीं करने पर जुर्माने की कार्यवाही की जाये।

इन्सीडेन्ट कमाण्डर, पुलिस एवं चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर करेंगे कन्टेनमेन्ट जोन का निर्धारण

डॉ. शर्मा ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश देते हुये कहा कि इन्सीडेन्ट कमाण्डर द्वारा पुलिस एवं चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर कन्टेनमेन्ट जोन का निर्धारण किया जायेगा। इन्सीडेन्ट कमाण्डर द्वारा संक्रमित व्यक्ति को बीएलओ द्वारा होम आइसोलेशन सुनिश्चित करवाया जायेगा तथा संक्रमित व्यक्ति के घर जाकर उसकी जांच की जायेगी तथा होम आइसोलेश सुनिश्चित किया जायेगा।

इन्सीडेन्ट कमाण्डर कार्यालय से अपने क्षेत्र के संक्रमित व्यक्तियों से दूरभाष पर सम्पर्क कर उन्हें होम आइसोलेशन निर्देशिका की पालना हेतु समझाइश करेंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि कोविड मैनेजमेन्ट हेतु एक वॉट्स एप गु्रप बनाया जाये जिससे संबंधित अधिकारियों द्वारा दिनभर की कार्यवाही की सूचना प्रेषित की जाये।

बैठक में पुलिस आयुक्त श्री आनन्द श्रीवास्तव, नगर निगम गे्रटर-हैरिटेज आयुक्त सहित पुलिस, चिकित्सा, नगर निगम एवं जिला प्रशाासन के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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