• April 15, 2019

मतदाता , 11 अन्य दस्तावेजों में से किसी एक पहचान पत्र का उपयोग करें —निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त संजय जून

मतदाता , 11 अन्य दस्तावेजों में से किसी एक  पहचान पत्र का उपयोग करें —निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त संजय जून

झज्जर———- लोकसभा आम चुनाव के छठे चरण के तहत झज्जर जिला में 12 मई को होने वाले मतदान के लिए मतदाताओं के पास मतदाता पहचान पत्र के अलावा पहचान के लिए 11 अन्य विकल्प भी होंगे।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार मतदाता अपनी पहचान के लिए सभी विकल्पों में से किसी एक का प्रयोग कर मतदान में भागीदारी कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त संजय जून ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकतंत्र में चुनाव देश का महात्यौहार है और मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह आदेश जारी किए है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने पहचान के लिए 11 अन्य विकल्पों की जानकारी देते हुए बताया कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य व केंद्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र,बैंक-डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों-विधायकों-विधानपरिषद सदस्यों को जारी किए सरकारी पहचान पत्र व आधार कार्ड में से कोई एक दिखाकर मतदान केंद्र पर पहचान स्पष्ट की जा सकती है।

लोकसभा आम चुनाव के छठे चरण के लिए कार्यक्रम

अधिसूचना जारी करना : 16 अप्रैल

नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि : 23 अप्रैल

नामांकन की जांच : 24 अप्रैल

नामांकन वापिस लेने की अंतिम तिथि : 26 अप्रैल

मतदान की तिथि : 12 मई

मतगणना : 23 मई

तिथि जिससे पूर्व चुनाव पूरा किया जाएगा : 27 मई

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