• March 10, 2019

लोकसभा आम निर्वाचन, 2019—राजनैतिक दलों के साथ बैठक

लोकसभा आम निर्वाचन, 2019—राजनैतिक दलों के साथ बैठक

निर्वाचन विभाग, बिहार से प्राप्त सूचनानुसार श्री एच०आर० श्रीनिवास, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार की अध्यक्षता में निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के सभा कक्ष में लोकसभा आम निर्वाचन, 2019 को मद्देनजर रखते हुए राजनीतिक दलों का उन्नमुखी कार्यषाला का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि ने भाग लिया।

बैठक में विषेष रूप से EVM की जानकारी दिया गया।

कार्यषाला में आष्वसत किया गया कि EVM पुरी तरह से fool proof है, जिसमें किसी प्रकार से जोड़ा नहीं जा सकता है। किस मतदान केन्द्र पर कौन सा EVM होगा इसकी जानकारी किसी को नहीं होती है। साथ ही आदर्ष आचार संहिता की विभिन्न निदेषों की जानकारियों भी दी गई।

बैठक में Form-26 के बदलाव, पेड न्यूज, गाड़ी पर खर्च आदि की भी जानकारी दिया गया।

लोकसभा आम निर्वाचन, 2019 के अवसर पर सभी जिलों में Universal number 1950 नाम से काॅल सेन्टर बनाया गया है, जिसपर निर्वाचन संबंधी सभी जानकारी ली जा सकती है। साथ ही cVIGIL पोर्टल भी बनाया गया है जिसपर कोई भी व्यक्ति माॅडल कोड आॅफ कन्डक्ट का उल्लंघन संबंधी सूचना दर्ज कर सकता है। मतदान के लिए वोटर स्लीप की मान्यता रद्द कर दिया गया है। वोटर स्लीप केवल मतदाता जागरूकता हेतु काम आयेगा।

नये निगम के तहत् जिन अभ्यर्थियों के विरूद्ध अपराधिक मामले न्यायालय में लंबित है, वैसे अभ्यर्थियों को सामचार पत्र एवं टी०वी० चैनल पर अपना अपराधिक इतिहास संबंधी व्योरा 3 (तीन) बार प्रकाषित करना अनिवार्य होगा।

MCMC के संबंध में बताया गया कि लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 के मान्यता प्राप्त
राजनैतिक दलों को प्रचार-प्रसार हेतु 3 (तीन) दिन पहले एवं अन्य के लिए 7 (सात) दिन पहले आवेदन दकेर अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

विज्ञापन बनाने एवं चलाने का चार्च पार्टी के निर्वाचन व्यय में दर्ज होगा। किसी भी वाहन से प्रचार-प्रसार करने हेतु अनुमति लेनी होगी। विडियों वाहन से प्रचार-प्रसार हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार से अनुमति लेनी होगी। प्रचार-प्रसार सुबह 6ः00 बजे से रात के 10ः00 बजे तक ही किया जायेगा।

कार्यषाला में बताया कि निर्वाचन के दौरान EVM strong room खोलने के पूर्व सभी
राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को सूचित किया जाना अनिवार्य है। विडियों वाहन के लिए अनुमति मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार देंगे। राजनैतिक दलों के बैठक के पश्चात् द्वितीय सत्र में मीडिया के साथ बैठक की गई।

उक्त बैठक में प्रिंट मीडिया के साथ-साथ इलेक्ट्राॅनिक मीडिया के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। मीडिया के प्रतिनिधियों को भी आदर्ष आचार संहिता, पेंड न्यूज, निर्वाचन अपराध संबंधी धराओं की जानकारी आदि दी गई।

अंत में मीडिया प्रतिनिधियों को MCMC का EVM-VVPAT dk hands on training भी दिया गया।

बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के अतिरिक्त श्री संजय कुमार सिंह, अपर
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री प्रवीण कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव-सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री रत्नेष झा, संयुक्त सचिव, सभी उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (मु०) एवं उप निर्वाचनपदाधिकारी (मु०) द्वारा भाग लिया गया।

संपर्क
बिहार सूचना केंद्र नई दिल्ली

Related post

कैदी की पैरोल अर्जी खारिज करने के लिए  जेलर पर 25,000 रुपये का जुर्माना

कैदी की पैरोल अर्जी खारिज करने के लिए जेलर पर 25,000 रुपये का जुर्माना

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नासिक जेल के जेलर पर कानून का उल्लंघन करते हुए और ऐसा करने…
स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले  :  जमानत मंजूर: जमानत देने के खिलाफ फैसला

स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले : जमानत मंजूर: जमानत देने के खिलाफ फैसला

कलकत्ता उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों वाली खंडपीठ ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले में…
अमेरिका : 59 वर्षीय बॉन्डी  पाम बॉन्डी  अमेरिकी अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित

अमेरिका : 59 वर्षीय बॉन्डी पाम बॉन्डी अमेरिकी अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित

रायटर – अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह फ्लोरिडा के पूर्व अटॉर्नी…

Leave a Reply