- January 12, 2019
100 वाट तक के भार एवं 30 यूनिट तक की खपत पर कोई फिक्स चार्ज नहीं
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं से विद्युत बिल की वसूली नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश के अनुसार की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं से 100 वाट तक के भार एवं 30 यूनिट तक की खपत पर कोई फिक्स चार्ज नहीं लिया जाता है।
विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा 50 यूनिट तक की खपत पर शहरी एवं ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं से क्रमश: 50 एवं 35 रुपये फिक्स चार्ज के रूप में लिये जाते हैं। इसी तरह 51 से 100 यूनिट तक क्रमश: 90 एवं 65 रुपये प्रति कनेक्शन की दर से लिया जाता है। तीसरे स्लैब में 101 यूनिट से 300 यूनिट तक की खपत पर क्रमश: 20 एवं 17 रुपये प्रति 0.1 कि.वा. की दर से फिक्स चार्ज की दर निर्धारित है, जिसमें 15 यूनिट प्रति 0.1 कि.वा. के अनुसार गणना की जाती है।
यदि किसी घरेलू उपभोक्ता की मासिक खपत 150 यूनिट है तो फिक्स चार्ज की गणना के लिए भार(150/15)X0.1=1 कि.वा. अर्थात फिक्स चार्ज क्रमश: 200 एवं 170 रुपये प्रति कनेक्शन होगा।