- December 12, 2018
‘बिजली बिल निपटान योजना 2018’ –2005 तक के सभी बकायादारों के मूल बिल का आधा माफ —30 जून, 2018 तक के बिल का सारा ब्याज माफ— सीएमडी श्री शत्रुजीत कपूर
चंडीगढ़———-उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के सीएमडी श्री शत्रुजीत कपूर ने कहा कि हरियाणा के गठन के बाद पहली बार ‘बिजली बिल निपटान योजना 2018’ ऐसी योजना आई है, जिसके तहत वर्ष 2005 तक के सभी बकायादारों के मूल बिल का आधा माफ कर दिया गया है तथा उसके बाद 30 जून, 2018 तक के बिल का सारा ब्याज माफ कर दिया गया है।
श्री कपूर आज पानीपत में बिजली निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के उपभोक्ता ईमानदार हैं लेकिन कुछ उपभोक्ता समय पर अपना बिल जमा नहीं करवा पाए, फिर उस बिल की राशि लाखों में चली गई। ऐसे लोगों के लिए यह बिल निपटान योजना एक वरदान साबित हुई है और लोग अब इस योजना को जीवनभर का बिजली बिल माफ योजना कहने लगे हैं। उन्होंने कहा कि जो उपभोक्ता 30 दिसम्बर से पूर्व इस योजना के तहत अपने बिजली के बिल भर देगा ऐसे सभी शहरी व ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए नई योजना लागू होगी।
इस योजना के तहत यदि कोई उपभोक्ता एक महिने में 50 यूनिट खर्च करेगा तो उससे 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से तथा जो उपभोक्ता 200 यूनिट मासिक बिजली खर्च करेगा तो उस से केवल 2 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिल लिया जाएगा। इस योजना का लाभ उन्हीं उपभोक्ताओं को दिया जाएगा जिन्होंने अपने घरों के बाहर नए बिजली के मीटर लगवा लिए हैं।
जिन उपभोक्ताओं पर बिजली से संबंधित केस चल रहे हैं वे भी 50 प्रतिशत बिल अदा करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करवाने का आह्वान किया।