शीरा नीति वर्ष 2018-19—प्रमुख सचिव आबकारी सुश्री कल्पना अवस्थी

शीरा  नीति  वर्ष 2018-19—प्रमुख  सचिव आबकारी  सुश्री  कल्पना  अवस्थी

लखनऊ: आबकारी विभाग ने वर्ष 2018-19 के लिए शीरा नीति निर्धारित करते हुए आबकारी आयुक्त उ0प्र0 इलाहाबाद को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।

यह शीरा नीति वर्ष 2018-19 तब तक यथावत प्रभावी रहेगी, जब तक नई शीरा नीति की घोषणा नहीं कर दी जाती।

प्रमुख सचिव आबकारी सुश्री कल्पना अवस्थी द्वारा विगत 16 अक्टूबर को जारी शासनादेश में कहा गया है कि शीरा वर्ष 2018-19 यानी 01 नवम्बर, 2018 से 31 अक्टूबर, 2019 तक कुल 555 लाख कुन्तल शीरे के उत्पादन का अनुमान है, जो वर्ष 2017-18 में 15 सितम्बर, 2018 तक शीरे के वास्तविक उत्पादन से 2.56 प्रतिशत अधिक है।

गौरतलब है कि आबकारी राजस्व का लगभग 50 प्रतिशत अंश देशी मदिरा से प्राप्त होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में शीरा वर्ष 2017-18 में देशी मदिरा उत्पादन आसवनियों के लिए उत्पादन का 12.5 प्रतिशत शीरा आरक्षित किया गया था।

शासनादेश में कहा गया है कि भारत सरकार एथनाॅल ब्लेन्डेड पेट्रोल प्रोग्राम के लिए बी-हैवी शीरे से एथनाॅल के उत्पादन की अनुमति प्रदान की गई है। सामान्य स्थिति में देशी शराब एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा निर्माता आसवनियों के लिए सी-ग्रेड के शीरे को आरक्षित किये
जाने तथा देशी शराब एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा के लिए सी-ग्रेड के शीरे की कमी होने पर उसकी पूर्ति बी-हैवी शीरे से सुनिश्चित करने का प्राविधान किया गया है।

शीरा वर्ष 2018-19 के लिए प्रदेश में खपत होने वाली देशी शराब एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा के लिए आरक्षित शीरे की आवश्यकता लगभग 72 लाख कुन्तल आंकलित होती है। शीरा वर्ष 2017-18 की समाप्ति पर लगभग 19.54 लाख कुन्तल आरक्षित शीरा संभरण हेतु अवशेष रहना संभावित है।

शासनादेश में शीरा वर्ष 2018-19 में उपलब्ध शीरे की मात्रा पर आरक्षण एवं संभरण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इसके तहत प्रत्येक चीनी मिल समूह द्वारा शीरा वर्ष 2018-19 में कुल पेरे गये गन्ने के 4.83 प्रतिशत की दर से आगणित सी-हैवी शीरे की मात्रा के 12.5 प्रतिशत अंश को आरक्षित शीरे के रूप में उत्पादित एवं सम्भरित करना अनिवार्य होगा।

उल्लेखनीय है कि मौजूदा समय में गन्ने की पेराई हेतु 158 चीनी मिलें प्रदेश में स्थापित हैं। इन चीनी मिलों में से 28 चीनी मिलें उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ की तथा 23 चीनी मिलें उ0प्र0 राज्य चीनी निगम की हैं, 03 चीनी मिलें भारत सरकार एवं 104 चीनी मिलें निजी क्षेत्र की हैं। वर्ष 2017-18 में 39 चीनी मिलें बन्द तथा 119 चीनी मिलें क्रियाशील रहीं।

इसके अलावा शीरा नीति में आरक्षित/अनारक्षित शीरे के मध्य निकासी का अनुपात, अन्य को शीरे का निर्यात/आयात, शीरे पर प्रशानिक शुल्क, खाण्डसारी इकाइयों द्वारा उत्पादित शीरे का नियंत्रण, शीरे के उठान पर नियंत्रण, बीमार चीनी मिलों/ईकाइयों को छूट/रियायत एवं शीरे पर आधारित लघु इकाईयों जैसे-यीस्ट, पशु आहार इत्यादि उत्पादक इकाईयों को शीरे का आवंटन, प्रकरणों का निस्तारण, बी-हैवी मोलासेस, बिलोग्रेड शीरे का निस्तारण तथा चीनी मिलों द्वारा शीरा संचित करने से संबंधित विभिन्न उपबन्धों के बारे में निर्देश दिये गये हैं।

संपर्क सूत्र :-
सूचना अघिकारी- केवल राम
फोन नम्बर : 0522 2239023

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