• October 16, 2018

पेम्पलेट, पोस्टर प्रकाशन में निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पूर्ण पालना के निर्देश

पेम्पलेट, पोस्टर प्रकाशन में निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पूर्ण पालना के निर्देश

जयपुर———–जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिद्धार्थ महाजन ने जिले के मुद्रक एवं प्रकाशकों को आगामी विधानसभा आम चुनाव के दौरान निर्वाचक पैम्पलेट एवं पोस्टर इत्यादि के मुद्रण के सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयेाग के निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चत किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

श्री महाजन मंगलवार को जिला कलक्टे्रट सभागार में जिले के मुद्रक एवं प्रकाशकों की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।

बैठक में बताया गया कि विधानसभा चुनाव से संबंधित प्रकाशित-मुद्रित कराए जाने वाले सभी प्रकार के निर्वाचन पैम्फलेट, पोस्टर या ऎसी अन्य सामग्री पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के अनुसार उसके मुद्रक और प्रकाशक का नाम-पता स्पष्ट लिखना जरूरी होगा।

कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचक पैम्पलेट या पोस्टर का मुद्रण तब तक नही करा सकेगा जब तक प्रकाशक के पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित और दो व्यक्तियों द्वारा सत्यापित कर दो प्रतियों में मुद्रक को नही दे दी जाती है। मुद्रण से पूर्व प्रकाशक से घोषणा प्राप्त करनी होगी।

मुद्रित सामग्री की चार प्रतियां, घोषणा पत्रा, मुद्रित दस्तावेजों की प्रतियों की संख्या और कीमत से संबंधित सूचना जिला मजिस्ट्रेट को निर्धारित तिथि के भीतर प्रस्तुत करनी होगी।

बैठक में आचार संहिता प्रकोष्ठ के प्रभारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर उत्तर श्री कनिष्क सैनी ने मुद्रक एवं प्रकाशकों को भारत निर्वाचन आयोग से सम्बन्धित दिशा निर्देशों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

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