- October 15, 2018
विकलांग को सरकारी योजनाओ में प्राथमिकता
करनाल —-द्वियांगजन को उनके अधिकारों की जानकारी देने के मकसद से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के करनाल कार्यालय द्वारा शहर के मानव सेवा संघ के सभागार में एक जागरूकता सैमिनार का आयोजन किया गया। सैमिनार में विभिन्न विभागों से आए अधिकारियों ने अपने-अपने विभागो की योजनाओ की विस्तृत जानकारी दी।
सैमिनार में जिला समाज कल्याण अधिकारी सत्यवान ने द्वियांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की चर्चा कर इसकी विशेषताएं बताई। उन्होने बताया कि शिक्षा और सरकारी नौकरियों में द्वियांग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत के आरक्षण को बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है।
उन्होने बताया कि बैंच मार्क विकलांगता यानि न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता के शिकार लोगो को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का लाभ देने का प्रावधान है। ऐसे लोगो को सरकारी योजनाओ में भी प्राथमिकता दी जाएगी।
उन्होने बताया कि सुलभ भारत अभियान को मजबूती प्रदान करने एवं निर्धारित समय सीमा में सार्वजनिक ईमारतों (सरकारी और निजी दोनो) में द्वियांगजनो की पंहुच सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है।
उन्होने द्वियांगजनो को सशक्त बनाने के उद्ïदेश्य से भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओ जिनमें सुगम्य भारत अभियान, सुगम्य पुस्तकालय, यू.डी.आई.डी. कार्ड तथा स्वावलम्बन योजना की भी जानकारी दी।
हरियाणा सरकार की द्वियांग पैंशन, स्कूल नही जाने वाले मंदबुद्धि द्वियांग बच्चो को वित्तीय सहायता, बौना एवं किन्नर भत्ता, शिक्षित द्वियांगजनो को छात्रवृत्ति योजना व बेरोजगारी भत्ता तथा पहचान पत्र जारी करने की भी जानकारी दी।
सैमिनार में जिला रेड क्रॉस सोसाईटी के सचिव सुनील कुमार, निर्वाचन तहसीलदार, श्रम अधिकारी, डी.एफ .एस.सी., आर्थिक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम के जिला प्रबंधक, डी.पी.सी. तथा एल.डी.एम. के अतिरिक्त द्वियांग कल्याण समीति की ओर से प्रधान चरण सिंह व कल्याण सिंह ने भी जानकारी दी।