- October 6, 2018
मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मीडिया मॉनिटरिंग समिति की बैठक—–मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल.कान्ता राव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति की बैठक हुई। बैठक में श्री कान्ता राव ने कहा कि राज्य स्तरीय एम.सी.एम.सी, जिला स्तरीय एम.सी.एम.सी द्वारा लिये गये निर्णयों के विरूद्ध अपील सुनेगी, जो भी प्रत्याशी जिला स्तरीय एम.सी.एम.सी के निर्णय के विरूद्ध अपील करना चाहता है तो उसे राज्य स्तरीय समिति में अपील करना होगा। बैठक में राज्य स्तरीय एम.सी.एम.सी के सदस्य उपस्थित थे।
जिला स्तरीय एम.सी.एम.सी के निर्णय के विरूद्ध 48 घंटे के अंदर राज्य स्तर पर अपील की जा सकेगी इसकी सूचना जिला स्तरीय एम.सी.एम.सी को भी दी जायें। राज्य स्तरीय समिति ऐसी अपील प्राप्त होने पर 96 घंटे की अंदर निर्णय लेकर जिला स्तरीय एम.सी.एम.सी और प्रत्याशी को सूचित करेगी। राज्य स्तरीय एम.सी.एम.सी के निर्णय के विरूद्ध अपील 48 घंटे के अंदर भारत निर्वाचन आयोग को की जा सकेगी।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि राजनैतिक दलों द्वारा इलेक्ट्रानिक विज्ञापन प्रमाणन के आवेदन पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय विज्ञापन अनुप्रमाणन समिति गठित की गई है।
जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय विज्ञापन अनुप्रमाणन समिति की ओर से जारी किसी आदेश के विरूद्ध शिकायत पर विचार राज्य स्तरीय एम.सी.एम.सी करेगी। प्रत्येक पंजीकृत राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के किसी विज्ञापन के लिये आवेदन ऐसे विज्ञापन प्रसारण तिथि से कम से कम तीन दिन पहले प्रस्तुत किये जायेंगे। किसी अन्य व्यक्ति या अपंजीकृत राजनैतिक दलों के मामले में प्रसारण की तिथि से कम से कम सात दिन पूर्व आवेदन करना होगा।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने समिति के सदस्यों के साथ चर्चा करते हुये कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी जिलों में विज्ञापनों के प्रसारण एवं पेड न्यूज पर जिले की एम.सी.एम.सी द्वारा सभी प्रकार के मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, केबल नेटवर्क, इंटरनेट, बल्क मैसेज की बारीकी से जॉच कर रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।