बंदियो को विधिक जागरूकता संबंधी कानूनी प्रावधानों की जानकारी

बंदियो को विधिक जागरूकता संबंधी कानूनी प्रावधानों की जानकारी

प्रतापगढ़——— राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला कारागृह में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष जिला एवं सेशन न्यायाधीश- राजेन्द्र कुमार शर्मा तथा प्राधिकरण पूर्णकालिक सचिव विक्रम सांखला ने निरीक्षण किया।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राज. उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष जिला एवं सेशन न्यायाधीश- राजेन्द्र कुमार शर्मा एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव विक्रम सांखला ने बन्दियों को उनके अधिकारों से अवगत कराने एवं यह बताने के लिये कि दोषसिद्धी के विरूद्ध उनके द्वारा अपील की जा सकती है, इस संबंध में बंदियो को विधिक जागरूकता संबंधी कानूनी प्रावधानों की जानकारी प्रदान की।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक सचिव विक्रम सांखला ने जिला कारागृह में बंदीयों को जानकारी दी कि धन के अभाव में या राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये मापदण्डों के अन्तर्गत आने पर सजायाफ्ता बंदियों की ओर से अपील रालसा द्वारा संचालित की जा रही निःशुल्क कानूनी सहायता स्कीम के तहत उनको लाभान्वित किया जाता है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जावे कि निःशुल्क सहायता के लिये योग्य पात्र एक भी इस योजना से वंचित नहीं रहे। इसी अवसर पर उपस्थित डाॅ. जोशी से बंदिगणों के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करते हुए आवश्यक निर्देश प्रदान किये।

इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष – जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार शर्मा ने बंदियों से उनके प्रकरणांे के निस्तारण के संबंध में आपसी संवाद वार्ता करते हुए न्यायालय प्रक्रिया के प्रति विश्वास रखने हेतु प्रेरित किया। इस अवसर पर उन्होनें उपस्थित बंदियों से रू-ब-रू होते हुए अपने प्रकरणों की पैरवी हेतु अधिवक्ता उपलब्ध नहीं होने पर प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता स्कीम के तहत अधिवक्ता उपलब्ध कराने की जानकारी भी प्रदान की।

इस अवसर पर बन्दीयों को उनके अधिकारांे के साथ-साथ जेल मेन्यूअल के अनुसार नियमों के पालन करने की सलाह देते हुए उनके अधिकार, कर्तव्य एवं उनके प्रकरणांे के बारे में उनकी जिज्ञासाओं का भी समाधान किया। साथ ही बंदियों के रहने, खाने-पीने आदि बुनियादी सुविधाओं के बारे में जाना।

प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर के समय जिला कारागृह स्टाॅफ ने भी अपना सक्रिय सहयोग प्रदान किया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
प्रतापगढ़ (राज.)

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