सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु प्रभावी व्यवस्था -ब्रजेश पाठक

सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु प्रभावी व्यवस्था -ब्रजेश  पाठक

लखनऊ :(सू०वि०)——– प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी व्यवस्था की है, इसके लिए ईज आॅफ डूइंग बिजनेस के तहत आवश्यक प्राविधान किए गए हैं। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में सौर ऊर्जा के माध्यम से अधिकाधिक विद्युत का उत्पादन हो तथा लोगों को इसके प्रति जागरुक भी किया जाए।

प्रदेश के अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्री ब्रजेश पाठक ने यह जानकारी आज यहां दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए आवश्यक सुविधाएं प्राथमिकता से मुहैया कराने की व्यवस्था की है। इस हेतु सौर ऊर्जा नीति-2017 में कई प्राविधान किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए सौर पावर विकासकर्ता द्वारा निष्पादित सौर पावर परचेज अनुबंध में परियोजना स्थापना हेतु निर्धारित समय अवधि अथवा परियोजना आंवटन से दो वर्ष की समयावधि, जो भी पहले हो, सुनिश्चित की जाएगी। परियोजना विकासकर्ता द्वारा निर्धारित अवधि में सोलर पावर परियोजना को स्थापित न किए जाने की दशा में समस्त प्राविधान स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे।

श्री पाठक ने बताया कि राज्य नोडल एजेन्सी द्वारा समस्त सोलर पावर परियोजनाओं के लिए आनलाइन एकल विंडो क्लियरेंस प्रणाली लागू की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऊर्जा की बैंकिंग की अनुमति प्रदान की जाएगी। यह अनुमति विद्युत वितरण कम्पनी के सत्यापन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश कैप्टिव विद्युत वैकल्पिक रिन्यूएबल इनर्जी रेगुलेशन-2014 -संशोधन के अनुसार होगी।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री ने बताया कि राज्य में स्थापित सभी सौर पावर परियोजनाओं को उत्पादित ऊर्जा का विक्रय, जोकि विद्युत वितरण कम्पनी अथवा थर्ड पार्टी को किया जाए अथवा कैप्टिव उपयोगार्थ किया जाता है,तो वह 10 वर्ष के लिए इलेक्ट्रिकसिटी ड्यूटी से मुक्त रहेगी। उन्होंने बताया कि ईज आॅफ डूइंग बिजनेस संबंधी प्राविधानों को कड़ाई से लागू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।

सम्पर्क सूत्रः-
सूचना अधिकारी-अजय कुमार द्विवेदी

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