एचपीटीसीपी अधिनियम तथा नियमों में संशोधन के लिये जागरुकता अभियान

एचपीटीसीपी अधिनियम तथा नियमों में संशोधन के लिये जागरुकता अभियान

शिमला———नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) विभाग ने पंजीकृत निजी प्रोफेशनलों के साथ एचपीटीसीपी अधिनियम तथा नियमों में हाल में ही किए गए संशोधनों पर राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यशाला आयोजित की।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (शहरी विकास, आवास तथा टीसीपी) तरूण कपूर ने कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए कहा कि निजी प्रोफेशनलों का पंजीकरण आवश्यक है तथा आज के युग में पहाड़ी राज्य के योजनाबद्ध तथा सतत् विकास को संचालित व प्रोत्साहित करने के लिए बेहद जरूरी है।

निदेशक टीसीपी राजेश्वर गोयल ने टीसीपी अधिनियमों में हाल ही में किए गए संशोधनों के बारे जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विभाग ने अब तक नगर नियोजक, वास्तुकार, इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर, ड्राफ्समैन तथा सर्वेयरों जैसे लगभग 1307 निजी प्रोफेशनलों का पंजीकरण किया है।

राज्य नगर नियोजक संदीप शर्मा ने वर्तमान परिपेक्ष्य में तीव्र शहरीकरण के नैतिक प्रोफेशनलों प्रचलनों की महत्ता बारे जानकरी दी।

प्रतिभागियों को टीसीपी विभाग द्वारा किए गए हरित भवन प्रावधान बारे जानकरी प्रदान की गई।

विभाग ने नाममात्र शुल्क पर भवनों के नक्शे बनाने के लिए डॉ. ए.पी.जी. अब्दुल कलाम ई-मैप केन्द्रीय नीति को प्रदेश में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है।

इस नीति के अन्तर्गत शिमला, धर्मशाला तथा बद्दी में ई-मैप केन्द्र कार्यशील हैं तथा पांवटा साहिब और त्रिलोकपुर में एक-एक केन्द्र प्रस्तावित है।

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