- April 27, 2018
औद्योगिक विकास योजना की घोषणा –मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अथक प्रयास
शिमला —-उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरुप भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में नए तथा वर्तमान औद्योगिक इकाइयों के लिए औद्योगिक विकास योजना की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि यह योजना एक अप्रैल, 2017 से प्रभाव में आई तथा 31 मार्च, 2022 तक रहेगी। जो इकाइंया एक अप्रैल, 2017 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरु कर चुक हैं को स्कीम के अन्तर्गत औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के पोर्टल के जरिए पूर्व पंजीकरण करना होगा। यह
योजना जैव-प्रौद्योगिकी तथा 10 मेगावट तक जल विद्युत उत्पादन करने वाली इकाइयों के लिए भी मान्य होगी।
उन्होंने कहा कि सभी पात्र नयी औद्योगिक इकाइयों और पर्याप्त विस्तार करने वाली विद्यमान औद्योगिक इकाइयों को ऋण के लिए (सीसीआईआई) 5 करोड़ रुपये की ऊपरी सीमा संयंत्र एवं मशीनरी में पात्र निवेश के 30 प्रतिशत के हिसाब से केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
सभी पात्र नई औद्योगिक इकाइया जो अखिल भारतीय अग्नि प्रशुल्क के अनुसार अग्नि नीति ‘ग’ में शामिल है।
5 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए भवन परिसरों तथा संयंत्र एवं मशीनरी के बीमा पर 100 प्रतिशत बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति हेतू पात्र होंगी।
मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि वर्तमान में 2 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत की दर से औद्योगिक इकाइयों से लिए जा रहे किराये की दर को समाप्त कर दिया है एवं अनर्जित वृद्धि की दर को 50 प्रतिशत, 30 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत से घटा कर क्रमशः20 प्रतिशत, 10 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत करने की भी घोषणा की है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने एसजीएसटी की आंशिक प्रतिपूर्ति के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने की भी घोषणा की है, क्योंकि जीएसटी लागू होने के उपरांत वैट/सीएसटी से सम्बन्धित औद्योगिक इकाइयों को दिया जाने वाला प्रोत्साहन उपलब्ध होना समाप्त हो गया था।
मुख्यमंत्री स्वाबलम्बन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के युवा 40 लाख रुपये तक के निवेश के लिए 25/30 प्रतिशत के उपदान तथा ऋण पर पांच प्रतिशत ब्याज उपदान तथा सरकारी भूमि की लीज राशि पर एक प्रतिशत के हकदार होंगे।
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