एकमुश्त समाधान योजना — दण्डनीय ब्याज में पूूरी राहत

जयपुर———राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय को राजस्थान वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा 31 मार्च, 2017 तक उपलब्ध कराये गये ऋणों की वसूली के लिए एकमुश्त समाधान योजना प्रारम्भ की है।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी श्री एमसी मीना ने बताया कि योजना के अनुसार 30 जून, 2018 तक एकमुश्त बकाया राशि जमा कराने पर शत प्रतिशत दण्डनीय ब्याज ने छूट दी जायेगी।

इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के मानसरोवर में शिप्रा पथ स्थित कार्यालय तथा दूरभाष नम्बर 0141-2785723, 9414057631 या राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम मानसरोवर जयपुर के कार्यालय (दूरभाष 0141-2786051) पर सम्पर्क किया जा सकता है।

Leave a Reply