- March 7, 2018
भूमि विधियां निरसन विधेयक, 2018 पारित
जयपुर———— राज्य विधानसभा ने राजस्थान भूमि विधियां निरसन विधेयक, 2018 ध्वनिमत से पारित कर दिया।
राजस्व राज्य मंत्री श्री अमराराम ने विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया। विधेयक पर हुई बहस का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में अनावश्यक, अप्रचलित और प्रयोजन पूरा हो चुके विधियों का निरसन किया है। उन्होंने कहा कि 483 विधियों का निरसन किया जा चुका है।
श्री अमराराम ने कहा कि अब यह पाया गया है कि राजस्थान राजस्व विधियां (प्रसार) अधिनियम, 1957, राजस्थान जोत-समेकन संक्रिया विधिमान्यकारी अधिनियम, 1960, राजस्थान भू राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1966 और राजस्थान कृषि-जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1979 ने अपना प्रयोजन पूरा कर लिया है और उनको कानूनी पुस्तक में बनाए रखना अनावश्यक है।
इससे पहले सदन ने विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के संशोधित प्रस्ताव को ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।