• December 4, 2017

राजकीय आवास में कर्मचारियों को विवाह इत्यादि समारोह के लिये किराये की दरों में संशोधन

राजकीय आवास  में कर्मचारियों को विवाह इत्यादि समारोह के लिये  किराये की दरों में संशोधन

समारोह के लिए उपलब्ध राजकीय आवासों की निर्धारित किराये की दरों में संशोधन

जयपुर, 4 दिसम्बर। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर राजकीय आवासों में रहने वाले राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विवाह इत्यादि समारोह के उपयोग के लिए रिक्त राजकीय आवास की अस्थाई तौर पर निर्धारित किराये की दरों में संशोधन किया है।

आदेश के अनुसार संशोधित किराये की दर 10 दिनों के लिए प्रथम श्रेणी के आवास के लिए 14 हजार 147 रुपये एवं 10 दिन के बाद 1 हजार 650 रुपये प्रतिदिन तथा द्वितीय श्रेणी के लिए यह संशोधित किराया दर 9 हजार 433 रुपये एवं 10 दिनों के बाद एक हजार 181 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया है।

इसी प्रकार तृतीय श्रेणी आवास 10 दिनों के लिए 6 हजार 603 रुपये एवं इसके पश्चात 825 रुपए प्रतिदिन की दर से उपलब्ध होगा। चतुर्थ श्रेणी आवास 10 दिन के लिए 5 हजार 188 रुपए एवं उसके पश्चात 706 रुपए प्रतिदिन तथा पंचम श्रेणी आवास 2 हजार 830 रुपए एवं उसके पश्चात 471 रुपए प्रतिदिन की दर से उपलब्ध होगा।

आदेश के अनुसार प्रत्येक आगामी वर्ष में 1 सितम्बर से प्रचलित दरों में 10 प्रतिशत की दर से किराये में स्वतः ही वृद्धि की जाएगी।

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