• May 28, 2017

नावालिगों का वाहन चलाना किसी अपराध से कम नही– सतीश कुमार

नावालिगों का वाहन चलाना किसी अपराध से कम नही– सतीश कुमार

झज्जर/बहादुरगढ़ (पत्रकार गौरव शर्मा)—-जिला झज्जर के ट्रैफिक पुलिस द्वारा बहादुरगढ़ के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विधालय में एक यातायात नियमो के विषय में सेमिनार का आयोजन हुआ। 1

भारत विकास परिषद व यातायात पुलिस की और से यातायात नियमो के प्रति विद्यार्थियो को जागरूक किया गया। यातायात पुलिस समन्यवक सतीश कुमार ने छात्रों को सम्बोधित करते हुए कहा कि नावालिगों का वाहन चलाना किसी अपराध से कम नही है। इसमें स्वय भी वाहन चालक असुरक्षित होते हैं। और सामने वाले के लिए भी असुरक्षा हैं।

18 कम उम्र के व्यक्ति को वाहन नही चलाना चाहिए। 18 वर्ष से कम आयु के वाहन चलाने वाले चालकों के चालान होने पर जिनके नाम वाहन का रजिस्ट्रेशन होगा, वही सजा का पात्र होगा।

नावालीग वाहन चालक को 1000 रूपये और अभिभावक को 2000 रूपये का जुर्माना चुकाना होगा। यदि कोई नावालीग वाहन सड़क दुर्घटना कर देता है तो वाहन मालिक को मोटर वाहन अधिनियम के तहत तीन माह की सजा का प्रावधान है। स्कूल के प्रधानाचार्या धर्मबीर शर्मा ने छात्रों से यातायात नियमो का पालन करने के लिए प्रेरित किया है।

इस पर सही प्रश्नो का जवाब देने वाले छात्रों को भारत विकास परिषद बहादुरगढ़ शाखा की और से प्रांतीय उपाध्यक्ष मूलचंद जोशी, सचिव सतीश शर्मा, अध्यक्ष अनुभव कुमार, समाजसेवी एवं बेस्ट एंकर मुकेश पाँचाल ने सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया।

इस सेमिनार में आरएसओ सहसचिव सुधीर भारद्वाज, आरएसओ रवीन्द्र सैनी और प्रिंस आदि मौजूद रहें।

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