- May 25, 2017
कम्पनी की सम्पत्तियों के निपटान के लिए कमेटी गठित
शिमला———–सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) न्यायमूर्ति आर.एम लोढ़ा की अध्यक्षता में पीएसीएल कम्पनी की सम्पत्तियों के निपटान के लिए एक समिति गठित की है ताकि सम्पत्तियों को बेचकर निवेशकों का भुगतान किया जा सके।
पीएसीएल लिमिटेड की सम्पत्तियों अथवा पीएसीएल लिमिटेड की सम्पत्तियों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष ब्याज/अधिकार को बेचने के लिए समिति के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकृत नहीं है।
सेबी के एक प्रवक्ता ने कहा कि समिति द्वारा समय-समय पर सार्वजनिक सूचना व प्रेस विज्ञप्तियों द्वारा निवेशकों के भुगतान की प्रक्रिया बारे सूचित किया है और यह प्रक्रिया पर्याप्त राशि उपलब्ध होने पर ही शुरू की जाएगी, जिसके लिए निवेशकों को दावों के लिए निर्धारित प्रपत्र पर करना होगा, जिस बारे समिति ने विशेष अधिसूचना जारी की है।
इच्छुक व्यक्ति दूरभाष नम्बर 0177-2622600/2623600 और ई-मेल ेपउसं.सव/ेमइपण्हवअण्पद पर इस बारे अधिक जानकारी/स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं।