अभावग्रस्त 13 जिलों में पंजीकृत गौशालाओं को राहत सहायता स्वीकृति के दिशा-निर्देश

अभावग्रस्त 13 जिलों में पंजीकृत गौशालाओं को राहत सहायता स्वीकृति के दिशा-निर्देश

जयपुर ————–गृह मंत्री श्री गुलाब चंद कटारिया ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के अभावग्रस्त 13 जिलों में पंजीकृत गौशालाओं को आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा राहत सहायता स्वीकृति के दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

श्री कटारिया ने सोमवर को यह जानकारी देते हुए बताया कि राहत सहायता के लिये प्रदेश के अजमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, चूरू, जैसलमेर, जालौर,झालावाड़, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, एवं उदयपुर जिलों की पंजीकृत गौशालाओं द्वारा 5 मई 17 से 30 जून 2017 तक ऑनलाइन आवेदन किये जा सकते है।

उन्हाेंने बताया कि संबंधित जिला कलक्टर विभागीय दिशा-निर्देशानुसार 5 मई 17 से 30 जून 2017 तक की अवधि में पंजीकृत गौशालाओं के ऑनलाइन प्राप्त प्रस्तावों को ही एसडीआरएफ के मानदण्डानुसार राहत सहायता स्वीकृत कर सकेंगे। ऑफ लाइन प्राप्त प्रस्तावों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

आपदा प्रबंधन मंत्री ने बताया कि पंजीकृत गौशालाओं को ऑनलाइन आवेदन के लिये www.sso.rajasthan.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद विभागीय एप्लीकेशन dmrd पर आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन करते ही sms के जरिये प्रपोजल नम्बर प्राप्त हो जायेगा।

उन्होंने बताया कि गौशालाओं द्वारा संधारित पशुओं में बड़े पशुओं के लिये 70 रुपये तथा छोटे पशु के लिये 35 रुपये प्रतिदिन की दर से राहत सहायता देय होगी। उन्होंने बताया कि निर्धारित दर से यह सहायता राशि उसी स्थिति में स्वीकृत की जायेगी, जब कि गौशाला संचालकों द्वारा संधारित किये जा रहे पशुओं को चारे के साथ-साथ बड़े पशुओं को एक किलोग्राम तथा छोटे पशुंओं को आधा किलोग्राम पशुआहार उपलब्ध कराया जायेगा।

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