- February 2, 2017
राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा
दुर्घटना में पीडित पक्षकारों के न्यू इंडिया इंश्योरेन्स कम्पनी के 24 लाख 71 हजार रूपये के सहमति पत्र हुए तय
प्रतापगढ़/ – 02 फरवरी 2017——–लोक अदालत रूपी पुनीत एवं पावन कार्यक्रम पीड़ित पक्ष को उसका वाजिब हक दिलाने की महत्वपूर्ण कड़ी हैं एवं दुर्घटना में पीड़ित पक्षकारान व उनके परिवारजन को उनके वाजिब हक दिलाने में राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच, अभिभाषकगण को अपनी सक्रिय भूमिका निर्वहन करनी होगी तभी राष्ट्रीय लोक अदालत जैसे आयोजन की सार्थकता सिद्ध होगी……….. यह उद्गार आज मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायाधीश-राजेन्द्रसिंह ने ए.डी.आर. सेन्टर मे राष्ट्रीय लोक अदालत कार्यक्रम में अपने उद्बोधन में व्यक्त किये।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जानकारी देते हुए बताया कि आज ए.डी.आर सेन्टर के काॅन्फे्रस हाॅल मंे न्यायाधीश-मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण-राजेन्द्रसिंह ने
बीमा कम्पनी प्रतिनिधि एवं पीड़ित पक्षकारों के बीच लोक अदालत की भावना से राजीनामा वार्ता का दौर ऐसा चलाया जिसके चलते दुर्घटना में पीड़ित पक्ष एवं बीमा कम्पनी के बीच 24 लाख 71 हजार रूपये के सहमति पत्र सहर्ष तैयार हो पाये।
आज के इस आयोजन की महत्वपूर्ण कड़ी न्यू इंडिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड वरिष्ठ मंडल प्रबन्धक-एस.के.गुप्ता बीमा कम्पनी अभिभाषक-अजय कुमार पिछौलिया एवं अरविन्द कुमार डया एवं दुर्घटना में आहत पक्षकार उनके परिवारजन एवं अभिभाषक-रामचन्द्र मालवीय, गजराजसिह तंवर, केशरसिंह बाठी, तेजपालसिंह राठौड़, कमलसिंह, दिग्पालसिंह राणावत, वृद्धिचन्द मीणा, रमेशचन्द्र शर्मा-प्रथम सुनील मेहता, इत्यादि कई अभिभाषकगण ने भाग लिया।
राष्ट्रीय लोक अदालत कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायाधीश-राजेन्द्रसिंह ने जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष ,अभिभाषकगण एवं लोक अदालत से जुड़े हुए सभी से आव्हान करते हुए लोक अदालत को सुगम न्याय का रास्ता बताते हुए लोक अदालत रूपी आयोजनों के माध्यम से पीड़ित पक्ष को लाभान्वित करने में कोई कसर नहीं रखने की बात कहीं।
फोटो भी है।
स्थाई लोक अदालत ने दिये महत्वपूर्ण आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रतापगढ़ के तत्वावधान में आज आयोजित स्थाई लोक अदालत में स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह एवं सदस्यगण राधेश्याम कुमावत (अधिवक्ता), डी0डी0 सिंह राणावत (समाज सेवक) के द्वारा कईं महत्वपूर्ण मामलों में सुनवाई की जाकर आदेश दिये गये।
आज वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र पर आयोजित स्थाई लोक अदालत में प्रतापगढ़ के बहुचर्चित बाईपास के प्रकरण में सुनवाई हुई। जिसमें दोनों पक्षों ने अपने तर्क प्रस्तुत किये। इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए स्थाई लोक अदालत ने पिछली बैठक में बाईपास निर्माण की प्रक्रिया पर लगाया स्टे आॅर्डर हटा लिया। साथ ही प्रार्थी पक्ष को आगामी बैठक तक अन्य दस्तावेज पेश करने हेतु निर्देशित किया।
प्रतापगढ़ में पेयजल संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। जिसमें विपक्षी पक्ष ने स्पष्ट किया कि पहले आठ दिवस में पेयजल आपूर्ति की जा रही थी, जिसमें सुधार किया जाकर अब 72 घण्टे में पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।
मन्दसौर-प्रतापगढ़ मार्ग के लंबित चले आ रहे महत्वपूर्ण प्रकरण में विपक्षी विभाग ने जाहीर किया कि इस सड़क के निर्माण हेतु टेण्डर चाहे गये थे, जो आज प्राप्त हुए हैं, जो टेण्डर कल दिनांक 03.02.2017 को खुलेंगे और टेण्डर प्रक्रिया सम्पन्न होते ही कार्य प्रारम्भ होने हेतु स्थाई लोक अदालत को आश्वस्त किया। जिस पर स्थाई लोक अदालत ने विपक्षी विभाग से गुणवत्ता एवं पारदर्शिता से उक्त कार्य को सम्पादित करने हेतु निर्देश प्रदान किये।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ (राज.)