गलत संरचना रूपांकन पर कड़ी कार्रवाई

गलत संरचना रूपांकन पर कड़ी कार्रवाई

रायपुर—-(कमलेश-)————   भवन अनुज्ञा के लिए गलत संरचना रूपांकन (Construction Design) प्रस्तुत करने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा गलत संरचना रूपांकन पर जिम्मेदारी तय करने एवं दोषियों पर कार्रवाई के लिए मंत्रालय (महानदी भवन) से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके लिए मार्गदर्शी सिद्धांत प्रसारित किए हैं।

भवन अनुज्ञा के लिए गलत संरचना रूपांकन प्रस्तुत करने पर प्राधिकारी द्वारा संबंधित वास्तुविद, इंजीनियर, संरचना इंजीनियर, नगर योजनाकार या पर्यवेक्षक को कार्य से वंचित करने या काली सूची में डालने की कार्रवाई की जाएगी। उनके विरूद्ध प्रचलित विधि अनुसार या छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के अनुसार समुचित कार्रवाई भी की जाएगी।

संबंधित व्यक्ति एवं सस्थाएं मामले में निराकरण होने तक नए भवनों के पेशेवर प्रस्ताव जमा नहीं कर सकेंगे। संबंधितों को व्यक्तिगत सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर स्पीकिंग आदेश पारित किया जाएगा। इस आदेश के विरूद्ध सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती है।

भवन अनुज्ञा के लिए भवन का संरचना रूपांकन वास्तुविद, इंजीनियर, संरचना इंजीनियर, नगर योजनाकार या पर्यवेक्षक द्वारा तैयार किया जाता है। संरचना रूपांकन गलत होने की स्थिति में वर्तमान में इसकी जिम्मेदारी तय करने की कोई व्यवस्था नहीं है। गलत संरचना रूपांकन की जिम्मेदारी के निर्धारण और आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य शासन द्वारा यह आदेश जारी किया गया है।

 

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