- June 1, 2016
पांचों बिजली कम्पनियों में 30 नवम्बर तक हड़ताल पर प्रतिबंध
जयपुर—- राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऎं अनुरक्षण अधिनियम 1970 (1970 का राजस्थान अधिनियम संख्या 22) की धारा 3 उपधारा (1) व धारा 3 उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा विभाग व उसके नियन्त्रण वाली राज्य की पांचों बिजली कम्पनियों में 30 नवम्बर, 2016 तक हड़ताल किए जाने को प्रतिषेद किया गया है।
राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप-9) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ऊर्जा विभाग व उसके नियन्त्रण वाली राज्य की पांचों बिजली कम्पनियों (राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि0 व जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि0) व इन सभी से सम्बन्धित सब-स्टेशन, ग्रिड सब-स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन, राजस्थान स्टेट डिस्पेच लोड सेन्टर, प्रसारण स्टेशन व उनके समस्त कार्यालय एवं उसके कार्यकलापों से सम्बन्धित आवश्यक सेवाओं में हड़ताल किये जाने को 2 दिसम्बर, 2015 को जारी अधिसूचना के द्वारा 31 मई, 2016 तक किए गए प्रतिषेध को अधिनियम की धारा 3 उपधारा (3) के द्वारा 30 नवम्बर, 2016 तक प्रतिषेद कर दिया गया है।
इस सम्बन्ध में राज्य के गृह (ग्रुप-9) विभाग के शासन संयुक्त सचिव द्वारा 30 मई, 2016 को जारी एक अधिसूचना के द्वारा बिजली को आवश्यक सेवा घोषित किया गया है। जिसके कारण हड़ताल को प्रतिषेध किया गया है। यह आदेश राज्य सरकार द्वारा लोकहित में जारी किया गया है।