- May 18, 2016
बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना-2016 को केन्द्रीय क्षेत्र की योजना में परिवर्तन
श्री दत्तात्रेय ने बताया कि इस नये पैकेज के तहत रकम को एक वार्षिकी खाते में रखा जायेगा, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियंत्रित होगा और सुविधापूर्ण जिंदगी सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थी के खाते में मासिक आमदनी जायेगी। जब तक जिला मजिस्ट्रेट निर्णय नहीं लेंगे, तब तक इस खाते में पड़ी राशि को कोई निकाल नहीं सकेगा।
इस नई योजना की एक खासियत यह है कि इसके जरिये बंधुआ मजदूरी के नये स्वरूपों जैसे कि किसी गिरोह द्वारा संगठित तरीके से भीख मंगवाया जाना, जबरन वेश्यावृत्ति और बाल श्रम शामिल हैं जिसके लिए महिलाओं, विकलांग और ट्रांसजेंडर का बेरहमी से ताकतवर तत्वों द्वारा उपयोग किया जाता है।
इस योजना में संशोधन करने के तुरंत बाद कारगर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1976 के नियमों में संशोधन किया जायेगा।