- March 4, 2016
वन अनुविभागीय अधिकारी गहरवार के विरूद्ध आपराधिक मामला पंजीबद्ध
सीधी [ विजय सिंह ] – वन मंडलाधिकारी के कक्ष में घुसकर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने वाले उप वनमंडलाधिकारी एस.पी.एस. गहरवार एवं उनके 5 अन्य साथियों के खिलाफ कोतवाली सीधी में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323, 186, 506/34 के अंतर्गत् अपराध कायम हो गया है।
पुलिस अघीक्षक आबिद खान ने बताया कि वन मंडलाधिकारी वाय.पी.सिंह की लिखित शिकायत पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप शेंडे, कोतवाली नगर निरीक्षक अनिल उपाध्याय व विवेचक उप निरीक्षक आर.पी. त्रिपाठी ने कल शाम घटना स्थल वन मंडल कार्यालय का मुआयना किया था। घटना के समय उपस्थित लोगों के बयान के आधार पर श्री गहरवार व उनके साथियो द्वारा मारपीट, जान से मारने की धमकी तथा लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालने का अपराध कारित करना पाये जाने पर यह कानूनी कार्यवाही की गई है।
ज्ञातव्य है कि गत् 2 फरवरी की शाम 6.30 बजे उप वनमंडलाधिकारी श्री गहरवार व अन्य 5 बाहरी लोगों ने डी.एफ.ओ. सीधी के कक्ष में घुसकर वन मंडलाधिकार के काम में व्यवधान उत्पन्न किया तथा मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी थी। इस घटना के विरोध में कल जिले के समस्त वन कर्मियों ने काम बंद कर कार्यालय के समक्ष धरना दिया था। कल सीधी जिले का जंगल रक्षक विहीन रहा।
मामले की गंभीरता को देखते हुये प्रमुख मुख्य वन संरक्षक नरेन्द्र कुमार ने उप वन मंडलाधिकारी एस.पी.एस. गहरवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था तथा उन्हें निलंबन अवधि में भोपाल में उपस्थित रहने का आदेश जारी किया था।
स्वतंत्र पत्रकार
19- अर्जुन नगर, सीधी