• January 19, 2016

चेक अनादरण के मामले में कारावास एवं अर्थदण्ड

चेक अनादरण के मामले में कारावास एवं अर्थदण्ड

प्रतापगढ़ (राज)) सतीश साल्वी –   19.01.2016 ————–  मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ विकास कुमार खण्डेलवाल ने एक महत्वपूर्ण प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए चेक अनादरण के मामले में आरोपी को दो वर्ष कारावास एवं 5,00,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

विश्वस्त सुत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, शाखा प्रतापगढ़ के एक प्रकरण में चेक अनादरण के मामले में निर्णय सुनाते हुए आरोपी को दो वर्ष कारावास एवं 5,00,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। दोनों पक्षों की बहस सुनकर न्यायालय ने इस प्रकार के बढ़ते प्रकरणों पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि आमजन में इस प्रकार के कृत्यों से अविश्वास बढ़ा है। अतः इस प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है।

अतः प्रकरण की समस्त परिस्थितियों व अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ ने अभियुक्त भगवानलाल पिता हरजी जाति मीणा निवासी अम्बेली तहसील प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़ को धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप हेतु दोषसिद्ध मानते हुए अभियुक्त को दो वर्ष के साधारण कारावास तथा 5,00,000/- (पांच लाख रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड की सम्पूर्ण राशि 5 लाख बाद गुजरने मियाद परिवादी बैंक को अदा करने के आदेश दिये।

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