• January 14, 2016

डिस्कॅाम्स को 3000 करोड़ रुपए: :क्षमता से अधिक यात्री परिवहन पर अंकुश

डिस्कॅाम्स को 3000 करोड़ रुपए: :क्षमता से अधिक यात्री परिवहन पर अंकुश

जयपुर -राजस्थान के विद्युत वितरण तंत्र को विकसित करने तथा प्रदेश की तीनो विद्युत वितरण निगमों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार विश्व बैंक से उचित शर्तों पर 3000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की सम्भावनाएं तलाश कर रही है।
राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए विश्व बैंक प्रतिनिधिमण्डल ने 12-13 जनवरी, 2016 को राज्य के ऊर्जा विभाग के आला अधिकारियों और विद्युत वितरण निगमों के अधिकारयों से प्रारम्भिक चर्चा की।
दो दिन की बैठक में दोनो ही पक्षों ने वित्तीय सहायता पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। अब इस मामले पर दोनों पक्ष जनवरी के अंतिम सप्ताह एवं फरवरी के प्रथम सप्ताह में दोबारा विस्तार से चर्चा करेंगे और सभी बिन्दुओं पर सहमति बनाने का प्रयास करेंगे।
चर्चा के दौरान विश्व बैंक के दल द्वारा राजस्थान डिस्कॉम्स को तकनीकी सहायता देने का प्रस्ताव रखा, जिसके तहत 4 क्षेत्रों में तकनीकी सहायता के लिए सहमति हुई।
ऐसी संभावना है कि फरवरी अन्त तक 3000 करोड़ रुपए की सहायता के मामले पर विश्व बैंक एवं राज्य सरकार दानों के सहमत होने की संभावना है, जिसके अन्तर्गत इसकी प्रथम किश्त मार्च, 2016 के अन्त तक मिलने की भी संभावना है।
बैठक में ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री संजय मल्होत्रा, तीनों विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष श्री भास्कर ए. सावंत, जोधपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक, निदेशक-वित, निदेशक -तकनीकी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

क्षमता से अधिक यात्री परिवहन पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए———— मुख्य सचिव श्री सी.एस.राजन ने सभी संभागीय आयुक्त, रेंज महानिरीक्षक पुलिस, पुलिस आयुक्त जयपुर, जोधपुर, सभी जिला कलक्टर एवं सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को यात्री वाहनों में क्षमता से अधिक यात्री परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार मुख्य सचिव ने कहा है कि राज्य में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं जिनमें प्रतिवर्ष सैकड़ों जानें जा रही हैं। यह देखा गया है कि यात्री वाहनों में क्षमता से अधिक यात्री ले जाने पर दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है एवं ऐसी दुर्घटनाओं में जान-माल की क्षति अधिक होती है। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को उनके क्षेत्र में क्षमता से अधिक यात्री परिवहन करने वाले वाहनों के विरुद्घ सख्त एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा है कि कुछ विशेष अवसर पर जैसे विभिन्न विभागों की भर्ती परीक्षाएं, रैली, धार्मिक मेलों में अधिक भीड़ आती है लेकिन परिवहन के साधन सीमित होने के कारण यात्री वाहनों में क्षमता से अधिक यात्री परिवहन की संभावना बढ जाती है। इसलिए सभी अधिकारी सुनिश्चित करें कि जब भी ऐसे आयोजन होते हैं तब भीड़ का आकलन कर स्थानीय स्तर पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम या अन्य निजी वाहनों की व्यवस्था की जाए जिससे दुर्घटनाओं एवं जान-माल की क्षति की आशंका को कम किया जा सके।

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