- December 17, 2015
डेयरी बूथ पर तम्बाकू उत्पाद नहीं
जयपुर -प्रदेश में तम्बाकू उत्पादों के अवैधानिक बेचान की रोकथाम के व्यापक प्रयासों के तहत सरस डेयरी के बूथों पर तम्बाकू उत्पादों के बेचान करने पर बूथ संचालक के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत् सख्त कार्यवाही की जायेगी एवं बूथ अनुज्ञा-पत्र भी निरस्त कर दिया जायेगा।
अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. नीरज के पवन ने बताया कि डेयरी बूथों पर तम्बाकू उत्पादों का बेचान पूर्णत प्रतिबंधित है। उन्होंने बताया कि सरस डेयरी बूथ पर बीड़ी, सिगरेट, जर्दा युक्त पदार्थाें की बिक्री करते पाये जाने पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सहित राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फैडेरेेशन लिमिटेड के जांच दलों द्वारा निरीक्षण की कार्यवाही की जायेगी।
डॉ.पवन ने बताया कि राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड ने इस संबंध में सभी जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड को निर्देश जारी कर दिये हैं। उन्होंने बताया कि डेयरी बूथ पर तम्बाकू उत्पाद बेचने की जानकारी कोई भी व्यक्ति संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में दे सकते हैं। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।