- August 1, 2015
84 हजार 737 किसान को स्थायी विद्युत पम्प कनेक्शन
किसानों को खेती में सिंचाई सुविधा को आसान बनाने के लिये ऊर्जा विभाग द्वारा स्थायी विद्युत पम्प कनेक्शन अनुदान योजना शुरू की गई है। योजना में अब तक 84 हजार 737 किसान को स्थायी विद्युत पम्प कनेक्शन दिये जा चुके हैं।
किसानों को स्थायी पम्प कनेक्शन देने का कार्य पूर्व, पश्चिम और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा किया जा रहा है। योजना में ग्रामीण क्षेत्र के सभी कृषक पात्र होंगे। अनुदान की दृष्टि से इन्हें दो श्रेणी में रखा गया है। दो हेक्टेयर से कम के भूमि-धारक, लघु तथा सीमांत कृषक तथा अन्य कृषक।
अनुदान योजना का लाभ ऐसे कृषकों को दिया जा रहा है, जो 3 हार्स-पॉवर या इससे अधिक क्षमता के स्थायी पम्प कनेक्शन लेना चाहते हैं। संबंधित कार्यपालन यंत्री को अधिकतम 30 दिन के अंदर एस्टीमेट स्वीकृत कर कार्यादेश जारी करने के लिये कहा गया है। आवेदन देने पर 150 दिन के अंदर संबंधित किसान को बिजली कनेक्शन देने को भी कहा गया है।
पूर्व क्षेत्र कम्पनी ने 20 जिले में 18 हजार 38, पश्चिम क्षेत्र कम्पनी ने 15 जिले में 33 हजार 703 और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने 16 जिले में 32 हजार 996 स्थायी विद्युत पम्प कनेक्शन जारी किये हैं। स्थायी नवीन पम्प कनेक्शन विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित विद्युत कनेक्शन चार्जेस तथा सुरक्षा-निधि के रूप में जमा की जाने वाली राशि के आधार पर दिये जा रहे हैं।
संबंधित कार्यपालन यंत्रियों को कहा गया है कि वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता 25 के.व्ही.ए. से कम नहीं होगी तथा ट्रांसफार्मर की क्षमता प्रस्तावित भार के आधार पर चयनित की जायेगी। किसी भी स्थिति में प्रस्तावित पम्पों का भार ट्रांसफार्मर की क्षमता से 80 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।