- April 9, 2018
5 स्टार रेटेड पम्पसेट स्थापित करना ऎच्छिक
जयपुर———– डिस्कॉम्स द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर कृषि कनेक्शन आवेदकों को बड़ी राहत देते हुए कनेक्शन के लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफीशियेन्सी द्वारा प्रमाणित 5 स्टार रेटेड पम्पसेट स्थापित करना ऎच्छिक कर दिया गया है। इसके लिए कृषि कनेक्शन नीति- 2017 में निहित प्रावाधान को संशोधित कर आदेश जारी कर दिये गए हैं।
जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक श्री आर.जी.गुप्ता ने बताया कि कृषि कनेक्शन नीति- 2017 के प्रावधानों के अनुसार पूर्व में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफीशियेन्सी द्वारा प्रमाणित 5 स्टार रेटेड का पम्पसेट स्थापित करने पर ही 20 एच.पी. तक के कृषि कनेक्शन जारी किए जाते थे।
इस प्रावधान में आवश्यक संशोधन कर अब कृृषि कनेक्शन के लिए 5 स्टार रेटेड पम्प स्थापित करना ऎच्छिक कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि यदि कृषि कनेक्शन आवेदक अपने कनेक्शन पर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफीशियेन्सी द्वारा प्रमाणित 5 स्टार रेटेड पम्पसेट स्थापित करेगा एवं जो उपभोक्ता अपनी स्थापित साधारण मोटर के स्थान पर 5 स्टार रेटेड पम्पसेट लगाऎगा, तो ऎसे आवेदक एवं उपभोक्ता को सहायक अभियन्ता द्वारा उचित सत्यापन करने के पश्चात 750 रूपये प्रति एच.पी. का अनुदान देकर आगामी विद्युत बिलों में छूट दी जाएगी।
कृषि कनेक्शन नीति- 2017 के प्रावधान में किए गए संशोधन के आदेश तीनों विद्युत वितरण निगमों में लागू होंगे।