- February 8, 2020
43 रेत धारित जिलों से जिलेवार ई-निविदाएं आमंत्रित
भोपाल :—- मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा मध्यप्रदेश रेत नियम 2019 के अंतर्गत राज्य में रेत खदानों के निवर्तन के लिये 43 रेत धारित जिलों से जिलेवार ई-निविदाएं आमंत्रित की गईं। निविदा प्रक्रिया में प्रदेश के 43 में से 41 जिलों के लिए निविदाएं प्राप्त हुई। उज्जैन और आगर-मालवा जिले में कोई भी निविदा प्राप्त नही हुई।
निविदा प्रक्रिया में 41 जिलों की वित्तीय निविदाएं खोली गई। जिसमें 1330 करोड़ रूपये के ऑफर मूल्य प्राप्त हुए। 33 जिलों में निविदा राशि के 50 प्रतिशत के मान से 446 करोड़ 13 लाख रूपये निगम के खाते में जमा किए जा चुके हैं। इनमें से 31 जिलों में आशय-पत्र जारी किये जा चुके हैं। सीहोर और डिण्डौरी जिले में आशय पत्र जारी किये जाने प्रक्रिया की जा रही है।
शाजापुर जिले के उच्चतम निविदाकार को राशि जमा करने के लिये सूचना पत्र जारी किया गया है। होशंगाबाद, रायसेन, मंडला एवं अशोकनगर जिले के निविदाकारों द्वारा आज अंतिम तिथि 8 फरवरी 2020 तक 50 प्रतिशत की राशि जमा नहीं कराई गई है। छिंदवाड़ा, सिंगरौली और सीधी के निविदाकारों को न्यायिक एवं तकनीकी कारणों से सूचना पत्र जारी नहीं किए गए हैं।
प्रदेश में रेत निविदाकारों द्वारा निविदा के उच्चतम मूल्य के 50 प्रतिशत के मान से 33 जिले के ठेकेदारों द्वारा 8 फरवरी 2020 तक जमा राशि एवं होशंगाबाद, रायसेन मंडला, अशोकनगर और शाजापुर की ईएमडी के रूप में 470 करोड़ 85 लाख रूपये की राशि जमा कराई गई है।
बैतूल, देवास, हरदा, भिण्ड, बालाघाट, कटनी, पन्ना एवं जबलपुर जिलों की कुल 97 खदानों के माइनिंगप्लान ठेकेदारों के पक्ष में स्वीकृत किये जा चुके हैं। इनमें से 82 खदाने राज्य शासन द्वारा ठेकेदारों के पक्ष में अंतरित की जा चुकी है। ठेकेदारों द्वारा इन खदानों की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।
राज्य खनिज निगम ने होशंगाबाद, रायसेन, मंडला एवं अशोकनगर के सफल निविदाकारों को समयावधि के भीतर राशि जमा करने के लिए सूचित किया है।