• October 11, 2018

428 पेट्रोल पम्प पाबंद-विस्तृत दिशा-निर्देश— जिला निर्वाचन अधिकारी

428 पेट्रोल पम्प पाबंद-विस्तृत दिशा-निर्देश— जिला निर्वाचन अधिकारी

जयपुर——— जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिद्धार्थ महाजन ने जयपुर जिले की राजस्व सीमा में स्थित 428 पेट्रोल पम्पों को विधानसभा आम चुनाव-2018 के कार्यों में लगे वाहनों को सुगमता से पेट्रोल, डीजल एवं ऑयल उपलब्ध कराने के लिए पाबंद करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

श्री महाजन ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी आदेश में बताया कि प्रत्येक पेट्रोल व डीजल पम्प अनुज्ञप्तिधारी को अपने पास न्यूनतम एक हजार लीटर पेट्रोल, दो हजार लीटर डीजल तथा दो सौ लीटर ऑयल का स्टॉक सुरक्षित रखना होगा। सुरक्षित स्टॉक की बिक्री जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला रसद अधिकारियों (प्रथम/द्वितीय)की ओर से जारी परमिटों पर ही कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि में पेट्रोल एवं डीजल पम्प सूखा नहीं रहना चाहिए। समस्त पैट्रोल पम्पाें से प्रत्येक क्रेता को आवययक रूप से केश मीमो जारी करना होगा जिसमें उनके नाम-पते के साथ-साथ वाहन का पंजीयन नम्बर भी अंकित करना होगा। यह आदेश केवल चार पहिया वाहनों पर ही लागू होंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव कार्य में लगे वाहनों को जारी कूपन्स के आधार पर 11 दिसम्बर, 2018 को सायं छह बजे तक ही पेट्रोल, डीजल एवं ऑयल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद कूपन्स के आधार पर दिए गए ईंधन का भुगतान नहीं किया जाएगा। ईंधन का बिल तीन प्रतियों में जिला पूल में 15 दिसम्बर तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।

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