42 लाख नवीन परिवार : एक रुपये प्रति किलोग्राम खाद्यान्न एवं नमक

42 लाख नवीन परिवार : एक रुपये प्रति किलोग्राम खाद्यान्न एवं  नमक

मुकेश मोदी ————————- प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का एक मार्च, 2014 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में विस्तार किया गया है। विस्तार के बाद प्रदेश के 42 लाख नवीन परिवार के लगभग एक करोड़ 90 लाख सदस्य को एक रुपये प्रति किलोग्राम खाद्यान्न एवं एक रुपये किलो की दर पर नमक प्रदाय किया जा रहा है।

पात्र परिवारों में अंत्योदय अन्न योजना के परिवार के साथ प्राथमिकता परिवार के रूप में 24 श्रेणी को शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में शामिल किया गया है। प्राथमिकता परिवार की श्रेणी में न सिर्फ सभी बीपीएल परिवार शामिल किये गये हैं, अपितु 23 अन्य श्रेणी के गैर-बीपीएल परिवार को भी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में पात्र परिवारों को केन्द्र सरकार द्वारा गेहूँ 2 रुपये प्रति किलो एवं चावल 3 रुपये प्रति किलो की दर पर दिये जाने का प्रावधान है। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में सभी पात्र परिवार को गेहूँ एवं चावल एक रुपये प्रति किलो की दर पर दिया जा रहा है। इस पर राज्य शासन द्वारा प्रतिवर्ष 440 करोड़ का अनुदान दिया जा रहा है।

मुकेश मोदी

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