• November 21, 2017

29 दिसम्बर तक प्राप्त अभ्यावेदन ही विचाराधीन

29 दिसम्बर तक प्राप्त अभ्यावेदन ही विचाराधीन

जयपुर, 21 नवम्बर। राज्य सरकार द्वारा 30 अक्टूबर, 2017 को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के प्रभावी होने के उपरान्त प्रशासनिक विभागों, कर्मचारी संघों, कर्मचारियों से प्राप्त ज्ञापनों का परीक्षण किये जाने के लिए सेवानिवृत आई.ए.एस श्री डी सी सामन्त की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।

इस समिति में श्री डी.के मित्तल तथा श्री एम पी दीक्षित सदस्य तथा संयुक्त शासन सचिव वित्त (नियम) सदस्य सचिव हैं। इस समिति द्वारा प्रशासनिक विभागों, कर्मचारी संघों कर्मचारियों से वेतनमान विसंगति के संबंध में प्राप्त होने वाले प्रतिवेदनों का परीक्षण कर राज्य सरकार को सिफारिश प्रेषित की जानी है।

संयुक्त शासन सचिव वित्त विभाग (नियम अनुभाग) से प्राप्त सूचना के अनुसार इस समिति ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

इस समिति के समक्ष वेतन विसंगतियों से संबंधित प्रतिवेदन कर्मचारी संघों व कर्मचारी द्वारा किसी भी कार्य दिवस पर जनपथ स्थित वित्त भवन, द्वितीय तल कमरा नं. 203-ए, ‘‘सी‘‘ ब्लॉक में प्रस्तुत किये जा सकते हैं अथवा डाक द्वारा भेजे जा सकते हैं। 29 दिसम्बर, 2017 तक प्राप्त अभ्यावेदन ही विचारणीय होंगे।

अभ्यावेदन में प्रतिवेदनदाता अपना नाम, सेवा/पद, जिससे सम्बन्धित है/प्रतिनिधित्व करते हैं, पता, दूरभाष, मोबाइल, सेवा/पद में चयन का तरीका, आरपीएससी/अधीनस्थ व मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड/विभाग के माध्यम से/पदोन्नति या अन्य, वेतन विसंगति संबंधित प्रतिवेदन तथा अन्य कोई दस्तावेज संलग्न कर मय हस्ताक्षर के प्रस्तुत कर सकते हैं।
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