- July 27, 2019
27 व 28 जुलाई को वोट बनवाने हेतु विशेष अभियान——संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. इन्द्र जीत –
चंडीगढ़——— – हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. इन्द्र जीत ने कहा कि राज्य में 27 व 28 जुलाई को वोट बनवाने हेतु विशेष अभियान का आयोजन किया जा रहा है।
इस अभियान के दौरान 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु को प्राप्त पात्र व्यक्ति याकिसी कारणवश पहले भी अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं करवा पाए हैं, वे सभी इसअभियान के दौरान अपना नाम पंजीकृत करवा सकते हैं।
डॉ. इन्द्र जीत ने बताया कि इस अभियान के दौरान दोनों दिन सभी बी.एल.ओ. अपने-अपने मतदान केन्द्र पर नए मतदाताओ के लिए फॉर्म भरवाने हेतू उपस्थ्ति रहेगें । इसके अलावा, पुराने मतदाता भी अपना नाम सूची में चैक कर सकते है।
उन्होंने कहा कि किसी भी मतदाता को हरियाणा विधान सभा के आगामी आम चुनाव के समय मतदाता सूची में नाम दर्ज न होने या विवरण गलत होने जैसी समस्या से न जुझना पड़े, इसलिए सभी अपना नाम पंजिकृत अवश्य करवाएं।
उन्होंने बताया कि पात्र व्यक्तियों को अपना नाम सूची में शामिल करवाने हेतु फार्म 6,अप्रवासी भारतीयों द्वारा फार्म 6ए, शुद्वियों हेतु फार्म 8, उसी निर्वाचन क्षेत्र में अन्य जगह नाम दर्जकरवाने हेतु फार्म 8ए तथा अपात्र के नाम कटवाने हेतु फार्म नं0 7 भरना होगा। उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार एकीकृत ड्राफ्ट फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का 15 जुलाई 2019 कोप्रकाशन कर दिया गया है तथा अंतिम प्रकाशन 19 अगस्त 2019 को किया जाना है।
उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार के लिए राज्य के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों को विशेष द्वितीय पुनरीक्षण अभियान के तहत संशोधित किया जाना है।
पात्र व्यक्ति 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु कोप्राप्त हैं या किसी कारणवश पहले के पुनरीक्षण कार्यक्रम और अद्यतन के दौरान भी अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं करवा पाए हैं, वे सभी इस पुनरीक्षण अभियान के दौरान अपना नाम पंजीकृत करवा सकते हैं।
डॉ. इन्द्र जीत ने राज्य के सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे अपने नजदीक मतदान केन्द्र के सम्बन्धित बी.एल.ओ., निर्वाचक पंजीयन अधिकारी/ सहायक पंजीयन अधिकारी के पासजाकर मतदाता सूची का निरीक्षण करके यह सुनिश्चित कर लें कि उनके नाम सूची में शामिल हैऔर सभी विवरण सही हैं।
उन्होंने बताया कि वोटर www.ceoharyana.nic.in पर भी मतदाता सूची का निरीक्षण करके अपने विवरण चैक कर सकते हैं। वोटर हैल्पलाईन टोल फ्री नं. 1950 परभी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
उन्होंने कहा कि यदि मतदाता के विवरण में किसी तरह की त्रुटि है या उनका नाम पात्र होतेहुए भी दर्ज होने से रह गया हैं तो वे तुरन्त इस प्रक्रिया के अन्तर्गत सम्बन्धित फार्म भरकर अपनेबी.एल.ओ. के पास जमा करवायें और प्राप्तकर्ता से रसीद प्राप्त करें।
ये फार्म विभाग की वैबसाइट www.ceoharyana.nic.in पर भी उपलब्ध है और आवेदन हेतु डाउनलोड किये जा सकते हैं। प्रत्येक पात्र व्यक्ति अपना वोट बनवाने हेतु फार्म नं0 6 के साथ पास पोर्ट साईज दो रंगीन फोटो,अपने निवास व आयु प्रमाण के साथ ऑनलाईन www.nvsp.in या ऑफलाईन के माध्यम सेआवेदन कर सकते है।