19 गौवंशों में से 15 की मौत–जमानत याचिका खारीज

19 गौवंशों में से 15 की मौत–जमानत याचिका खारीज

प्रतापगढ———- जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रतापगढ श्री राजेन्द्रसिंह ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में गोवंश तस्कर इमरान शाह पिता सत्तार शाह निवासी इन्दोर एवं पीर मोहम्मद पिता मेहमुद मुसलमान निवासी नयापुरा मंदसौर की और से प्रस्तुत जमानत याचिका को खारीज करते हुए प्रकरण में शिध्र विचारण किये जाने बाबत आदेश प्रदान किया है ।

प्रकरण की जानकारी देेते हुए लोक अभियोजक तरूणदास वैरागी एंव पशु क्रुरता निवारण समिति के कार्यकारी सचिव रमेशचन्द्र शर्मा ने बताया कि दिनांक 28/11/2017 को पुलिस थाना छोटी सादडी के गश्ती दल को सूचना मिली की रंभावली गांव के बाहर जोगियो के डेरे के पास एक ट्रक नंबर एम पी 09 जी ई 3857 खडा है जिस पर पुलिस ने मोके पर पहूंची तो ट्रक के अंदर से दुर्गंध आ रही थी ट्रक का त्रिपाल हटाकर देखा तो उसमें 19 गौवंश को उनके पैरो को रस्सीयो से कस कर बांध कर ट्रक में निर्दयता पूर्वक भर रखा था एवं गौवंश तस्कर ट्रक छोडकर भाग गये थे इस कारण ट्रक में 15 गौवंश का दम घुटने से निर्मम मौत हुई थी।

इस ट्रक में मात्र 4 गोवंश घायल अवस्था में जीवित बचे थे इस पर पुलिस थाना छोटी सादडी ने गौवंश अधिनियम के तहत प्रकरण पंजिबद्ध कर वाहन स्वामी ताज मोहम्मद को गिरफतार किया था एवं बाद में पुलिस ने उक्त दोनो व्यक्तियो को गिरफतार किया था जिनकी और से जमानत आवेदन पेश हुआ था जिसका विरोध लोक अभियोजक तरूणदास वैरागी एवं पशु क्रुरता निवारण समिति के कार्यकारी सचिव रमेशचन्द्र शर्मा ने किया ।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रतापगढ श्री राजेन्द्रसिंह ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए 15गौवंश की ट्रक में मृत्यु हो जाने को गंभीर मानते हुए दोनो आरोपियों की जमानत याचिका खारीज करते हुए इस प्रकरण का विचारण शिध्र किये जाने हेतु आदेश प्रदान किये है ।

पशु क्रुरता निवारण समिति के कार्यकारी सचिव रमेशचन्द्र शर्मा ने बताया कि गौवंश तस्करो ने मानवता को शर्मसार किया है उन्होने निर्दयता की पराकाष्ठा की है ट्रक में 15 गौवंश की मृत्यु होना जघन्य अपराध है राजस्थान से आये दिन गौवंश तस्कर वाहनो में गौवंश को भरकर राज्य से बाहर गुजरात व महाराष्ट में वध हेतु प्रस्थापित कर रहे है ।

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