• December 23, 2014

15 जनवरी तक सभी सार्वजनिक स्थानों को धूम्रपान निषेध क्षेत्र बनाएं

15 जनवरी तक सभी सार्वजनिक स्थानों को धूम्रपान निषेध क्षेत्र बनाएं

चूरू (राज)   जग मोहन ठाकन , 07665261963

चूरू, 23 दिसंबर। कोटपा एक्ट के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सोमवार को कलक्ट्रेट  सभा कक्ष में जिला कलक्टर अर्चना सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए कलक्टर ने समस्त प्रशासनिक अधिकारीयों को निर्देश दिए कि अपने-अपने क्षेत्रों में प्रभावी तरीके से कार्य करते हुए 15 जनवरी तक अपने अपने क्षेत्र में सभी सार्वजनिक स्थलों को धूम्रपान निषेध क्षेत्र बनाएं। उन्होंने कहा किजिले के सभी राजकीय व गैर राजकीय संस्थानों, सार्वजनिक स्थानों, बस व रेलवे स्टेशनों तथा परिवहन के प्रमुख स्थानों पर आगामी 15 जनवरी तक कोटपा एक्ट के तहत निर्धारित सूचना बोर्ड लगवाएं जाने सुनिश्चित करें। धूम्रपान स बन्धित विज्ञापन केबोर्ड हटवाएं, दुकानों व थडिय़ों पर 18 वर्ष से कम आयु के बालकों को धूम्रपान सामग्री बेचने व खरीदने पर रोक लगाएं व इससे संबंधित सूचना भी चस्पा कराएं। जिले की स ास्त सरकारी संस्थान व गैर सरकारी संस्थानों के 100 गज के दायरे में किसी भीप्रकार की धूम्रपान सबंधित सामग्री ना बेची जाये, यह भी सुनिश्चित करें।

कलक्टर अर्चना सिंह ने बताया कि जनवरी के प्रथम सप्ताह तक चूरू जिलेे को धूम्रपान मुक्त बनाने हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा, जिसमें जिले के समस्तप्रशासनिक अधिकारी व हित धारक मौजूद रहेंगे।

जिला कलक्टर ने बताया कि चूरू जिले को जल्द ही धूम्रपान मुक्त बनाने के लिए जिला स्तरीय व ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स टीम का गठन किया जायेगा, जो समय-समय पर सार्वजनिक स्थानों व शैक्षणिक स्ंास्थानों का भ्रमण करेगी और आस-पासधूम्रपान करते हुए पाये जाने पर कार्यवाही करेगी।

जिला कलक्टर ने बताया कि सिगरेट और अन्य उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 4 एवं सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान का प्रतिषेध नियमावली 2008 के नियम 3 के तहत सार्वजनिक स्थान के मालिक, प्रोपराईटर, प्रबंधक, पर्यवेक्षक या प्रभारीपर त बाकू सामग्री रोकने का दायित्व निर्धारित है। इसलिए सभी संबंधित अधिकारी अपने कार्य स्थल पर धूम्रपान निषेध का बोर्ड़ लगवाना सुनिश्चित करेंगे तथा उस व्यक्ति का नाम बोर्ड पर अधिसूचित करेंगे, जिसके पास किसी व्यक्ति के विरूद्घ धूम्रपानकिये जाने की शिकायत की जा सकेगी। अधिसूचित व्यक्ति प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही करेगा।

त बाकू उत्पाद अधिनियम यथा सिगरेट, बीडी, सिगार, पान मसाला, जर्दा, खैनी का किसी  भी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापन या प्रचार-प्रसार करने पर अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रथम दोष सिद्घ होने पर दो वर्ष का कारावास या एक हजार रुपए जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।

कोटपा एक्ट के नोडल अधिकारी सीएमएचओ डॉ अजय चौधरी ने बताया कि वे चूरू जिले को जल्द ही धूम्रपान मुक्त बनाने के लिए व अभियान में तेजी लाने के लिए अलग से स्वास्थ्य विभाग में किसी एक व्यक्ति को अतिरिक्त चार्ज देंगे, जो सिर्फ इसीकार्य को देखेगा। इससे जल्द ही चूरू जिला धूम्रपान मुक्त होगा। डॉ. अजय चौधरी ने आज तक जिले में कोटपा एक्ट के तहत हुए कार्य की जानकारी दी कि जिले में अभी तक कोटपा एक्ट के तहत  242 चालान काटे गये हंै और 36 हजार 880 रुपएराजकीय कोष में जमा करवाये गये हैं।

वही कार्यशाला में शिक्षित रोजगार केन्द्र प्रबन्धक समिति चूरू के सचिव राजन चौधरी व कार्यक्रम समन्वयक शिशिर कुमार ने कोटपा अधिनियम के तहत किये जाने वाले कार्यो एवं प्रावधानों की पॉवर प्वाइंट के जरिए जानकारी दी। इस मौके पर अतिरिक्तजिला क्लक्टर आरएस कविया, एसडीएम भारतभूषण गोयल, डॉ हरीतिमा सहित जिले के उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार आदि मौजूद थे।

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