• November 25, 2015

12 दिसम्बर को लोक अदालतों का आयोजन- मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड

12 दिसम्बर को लोक अदालतों का आयोजन- मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड

छत्तीसगढ़ –            उच्च न्यायालय और प्रदेश के सभी जिला एवं तहसील मुख्यालयों में आगामी 12 दिसम्बर को लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड ने आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर इसकी तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को लोक अदालतों में अधिक से अधिक न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण और लोक सेवाओं के अंतर्गत नागरिकों को दी जाने वाली सभी सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक अदालतों के आयोजन का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करने कहा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 12 दिसम्बर को पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

      बैठक में मुख्य सचिव ने सभी जिला एवं तहसील न्यायालयों, कलेक्टोरेट परिसरों एवं तहसील कार्यालयों में शिविर लगाकर लोक अदालत आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने   लंबित अदालती प्रकरणों के निराकरण के साथ ही लोगों को विभिन्न नागरिक सुविधाएं इन शिविरों के माध्यम से उपलब्ध कराने कहा। मुख्य सचिव ने मनरेगा श्रमिकों के मजदूरी भुगतान, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और कर्मकारों के पंजीयन, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन और नल कनेक्शन, वनाधिकार पट्टों के वितरण, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के तहत लोगों को पंजीयन सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही विभिन्न विभागों की हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ इसके माध्यम से लोगों को देने कहा।

      लोक अदालतों में विद्युत विभाग, राजस्व विभाग, यातायात नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों, दुर्घटना बीमा, संपत्ति कर, जल कर, पेंशन, बैंक एवं बीमा दावों से संबंधित प्रकरणों, वन अधिकार अधिनियम, लकड़ी तस्करी, तेंदूपत्ता संग्राहकों के बीमा दावों एवं उपभोक्ता फोरम में लंबित प्रकरणों के साथ ही खनिज, वन, श्रम, आबकारी, परिवहन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, सहकारिता, वाणिज्यिक कर तथा नगरीय प्रशासन विभाग से जुड़े मामले आपसी समझौते के साथ प्राथमिकता से निराकृत किए जाएंगे।

मुख्य सचिव ने सभी विभागों के सचिवों को लोक अदालत के आयोजन के लिए मैदानी स्तर पर व्यापक तैयारियां सुनिश्चित करने कहा। बैठक में कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अजय सिंह, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एन.के. असवाल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एम.के. राऊत, गृह विभाग के प्रमुख सचिव श्री बी.वी.आर. सुब्रमण्यम, विधि विभाग के प्रमुख सचिव श्री ए.के. सामंत रे, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती रेणु पिल्लै, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव श्री सुब्रत साहू, सामान्य प्रशासन विभाग की सचिव श्रीमती निधि छिब्बर, खाद्य विभाग की सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री विकासशील, राजस्व विभाग के सचिव श्री के.आर. पिस्दा, सहकारिता विभाग के सचिव श्री डी.डी. सिंह, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव श्री संजय शुक्ला, वन विभाग के सचिव श्री अनिल साहू, आदिम जाति कल्याण विभाग के सचिव श्री आशीष भट्ट, संचालक संस्थागत वित्त डॉ. कमलप्रीत सिंह एवं संचालक ग्रामोद्योग श्रीमती श्रुति सिंह मौजूद थी।

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