परियोजनाओं पर त्‍वरित कार्यवाई के लिये अधिकारियों को अधिकार हस्तगत

परियोजनाओं पर  त्‍वरित कार्यवाई के लिये अधिकारियों को अधिकार  हस्तगत

पेसूका ———————   परियोजनाओं का त्‍वरित क्रियान्‍वयन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने प्रति परियोजना 10 लाख रुपये तक के उपकरणों एवं श्रमिकों की सेवाएं लेने और परियोजना के मार्ग-अधिकार के दायरे में आने वाले ढांचों को गिराने के लिए अपने क्षेत्रीय अधिकारियों को अधिकार सौंपे हैं।

चूंकि कुछ अनुबंधों में इस तरह के ढांचों को गिराने का कोई प्रावधान नहीं था, अत: इन्‍हें गिराने से पहले ठेकेदारों, परियोजना निदेशकों और एनएचएआई के मुख्‍यालय के बीच आम तौर पर लंबे समय तक पत्राचार जारी रहेगा, जिससे परियोजनाओं के क्रियान्‍वयन में सामान्‍यत: देरी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारियों को यह अधिकार प्रदान किए जाने के परिणामस्‍वरूप एनएचएआई के लिए अब रियायत पाने वालों/ठेकेदारों को और ज्‍यादा तेजी से ऋण भार मुक्‍त भूमि उपलब्‍ध कराना संभव हो जाएगा, जैसा कि रियायत संबंधी समझौते अथवा अनुबंध में उल्‍लेख किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे रिकॉर्ड रखने के उद्देश्‍य से इस तरह के ढांचों की माप के साथ-साथ उसकी वीडियोग्राफी भी सुनिश्चित करें।

एनएचएआई राजमार्ग परियोजनाओं का त्‍वरित क्रियान्‍वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी बाधाएं हटाने को इच्‍छुक है। यह क्षेत्रीय स्‍तर पर अधिकारों को सौंपने की श्रृंखला में महज एक कदम है। एनएचएआई ने हाल ही में 80 लाख रुपये की राशि तक दायरे में परिवर्तन के तहत फुट ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए और एक करोड़ रुपये की राशि तक परियोजनाओं को 4 एवं 6 लेन में तब्‍दील करने के लिए अधिकार सौंपे हैं। इसी तरह क्षेत्रीय अधिकारियों को उन राजमार्गों के रख-रखाव का अधिकार सौंपा गया है, जिनके लिए एक करोड़ रुपये तक की मरम्‍मत तत्‍काल जरूरी है।

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