1 फरवरी– जनधन खाताधारी बांछे खिले– 1वर्ष में 6 हजार रुपये

1 फरवरी– जनधन खाताधारी बांछे खिले– 1वर्ष में 6 हजार रुपये

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) —-

सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत छोटे किसानों के खातों में इसी महीने से पैसा डालना शुरू कर देगी.

इस योजना का फायदा किसको मिलेगा, इसको लेकर नए नियम जारी ——–

आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग —- किसानों को न्यूनतम आय समर्थन इसी महीने से मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि लाभार्थियों के आंकड़े पहले ही तैयार हैं.

नियम और शर्तें

(1) कौन नहीं उठा पाएगा स्कीम का फायदा—-

अगर किसी को उत्तराधिकारी होने के चलते खेती की जमीन का मालिकाना हक 1 फरवरी की समय सीमा में मिला है, तो वह इस स्कीम का फायदा उठा सकता है.

अगर —-

किसी ने 1 फरवरी के बाद खेती योग्य जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी खरीदा तो उसे अगले पांच वर्षों तक पीएम किसान योजना के तहत सालाना 6 हजार रुपये नहीं मिलेंगे.

अगर राज्यों को कुछ सुझाव देना होगा तो उन पर विचार किया जाएगा.

डेटाबेस में जमीन मालिक का नाम, लिंग, सामाजिक वर्गीकरण (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति), आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर आदि शामिल होंगे. एक अधिकारी ने बताया, ‘जनधन बैंक अकाउंट नंबर, आधार और मोबाइल नंबर से योग्य लाभार्थियों और अयोग्य दावेदारों की पहचान में मदद मिलेगी.

(3) आधार जरूरी-

पीएम किसान स्कीम के तहत पांच एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि वाले छोटे एवं सीमांत किसानों को तीन किस्तों में सालाना 6,000 रुपये देने की घोषणा की है.

राज्यों से कहा गया है कि 2,000 रुपये की पहली किस्त लेने के लिए किसानों को आधार देने की अनिवार्यता नहीं रहेगी.

31 मार्च के बाद से जारी होने वाली किस्तों के लिए आधार नंबर देना जरूरी होगा.

(4) छोटे एवं सीमांत किसान परिवार की परिभाषा में ऐसे परिवारों को शामिल किया गया है जिनमें पति-पत्नी और 18 वर्ष तक की उम्र के नाबालिग बच्चे हों और ये सभी सामूहिक रूप से दो हेक्टेयर यानी 5 एकड़ तक की जमीन पर खेती करते हों.

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